क्या मंत्री,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ;-1.क्या यह बात सही है कि राज्य में बाजार सैरात (हाट/पशु बाजार) की बंदोबस्ती हेतु डाक में भाग लेने के लिए कुल बंदोबस्ती राशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करने का प्रावधान है, जिसे अंचल स्तर पर नाजिर रसीद के माध्यम से लिया जाता है;2.क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार अंचल अन्तर्गत भिसवा पशु बाजार, सैरात की बंदोबस्ती दिनांक- 26.03.2025 को की गई थी,जिसमे जमानत राशि जमा किए बिना ही श्री देवैन्द्र चौधरी को अंचल अधिकारी परिहार द्वारा डाक में भाग लेने की अनुमति दी गई तथा बाजार की बंदोबस्ती भी उन्हीं के पक्ष में कर दी गई थी;यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक सीतामढ़ी जिला के तत्कालीन परिहार अंचल अधिकारी के विरुद्ध वितीय अनियमितता की जांच एवं कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?