क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि1. क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी नवादा एवं पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच खरखदुआ में पत्थर माईनिग की लीज (ब्लॉक बी) के हुऐ इकरारनामा की कंडिका-44 में वर्णित है कि पत्थर की ढुलाई मुख्य सड़क से की जायेगी न कि PMGSY रोड से ;2. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नवादा जिला सहित पूरे राज्य के पत्थर एवं बालू की ढुलाई मुख्य सड़क से ही करने का निदेश जारी होने के बावजूद PMGSY सड़कों से ढुलाई की जा रही है जिससे नवादा सहित राज्य की अधिकांश PMGSY सड़के क्षतिग्रस्त हो गयी है;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कबतक PMGSY सड़कों से बालू-पत्थर की ढुलाई पर रोक लगाने तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?