क्या मंंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों को सरकारी विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों के अनुरूप 5 वाॅ एवं छठा वेतन पुनरीक्षण कर बकाया वेतन का भुगतान करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय पटना द्वारा एलएपी 43/16 दिनांक-13.08.2019 आदेश पारित किया गया था । उक्त न्यायादेश के आलोक के एक वर्ष पूर्व अंकेक्षण कोषांग बिहार सरकार द्वारा अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया गया है लेकिन आज तक उक्त अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों का 5 वाॅ एवं छठा वेतन पुनरीक्षण कर बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है; यदि हाँ तो सरकार उक्त शिक्षकों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?