क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1 क्या यह बात सही है कि एन०सी०टी०ई०, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर बिहार सरकार द्वारा दिनांक- 31.03.2015 तक नियमावली बना कर अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति नियोजन इकाई द्वारा की गयी थी;2 क्या यह बात सही है कि प्रशिक्षण कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की थी और प्रशिक्षणोपरांत तीन अवसर उत्तीर्ण करने हेतु दिये जाने का प्रावधान है, परंतु बिना तीन अवसर दिये निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा नवम्बर, 2020 में आर०टी०ई० संशोधन ऐक्ट के विपरीत सभी अनुत्तीर्ण अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवामुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है ;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सेवामुक्त किये गये अप्रशिक्षित शिक्षकों को अवसर देकर पुनः सेवा में बहाल कर प्रशिक्षित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?