क्या मंत्री , गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि शस्त्र लाइसेंस अपने ही वैध उतराधिकारी के नाम पर हस्तांतरण नहीं होता है, लाइसेंसधारी के मरणोपरांत शस्त्र मालखाना में जमा करना पड़ता है और उनके पीढी़ को शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए एक लंबी नई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है;2. क्या यह बात सही है कि उनके ही पीढ़ी को अपने शस्त्र लाइसेंस लेने की प्रक्रिया पूरी करने से पहले शस्त्र मालखाना में ही रखा-रखा क्षतिग्रस्त (नष्ट) हो जाता है;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शस्त्र हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए उनके पीढ़ी को शस्त्र हस्तानान्तरण कराने का विचार रखती है , हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों?