क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि विभागीय ज्ञापांक- 4418 दिनांक- 19.10.2024 द्वारा सभी कार्य संवेदकों को स्कीम एवं परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिज का परिवहन / चालान संबंधित कार्य विभाग को समर्पित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है;2. क्या यह बात सही है कि यह अनिवार्यता उन छोटे संवेदकों पर भी लागू की गयी है, जो स्थानीय स्तर पर लघु खनिज की खरीद करते है;3. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त अनिवार्यता के कारण सरकारी विभागों से जो भुगतान हो रहा है, वह परमिटधारी लघु खनिज के व्यापारकर्ताओं के खाते में चला जाता है;4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रत्येक प्रखंड में सरकारी डिपो खोल कर लघु खनिज की बिक्री की व्यवस्था का विचार रखती है, हॉ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?