क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि श्री श्याम शंकर वरीय लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय पटना में पदस्थापित को स्वास्थ्य विभाग, बिहार के पत्रांक-179 (4) दिनांक 28.02.2022 द्वारा बिहार सरकार सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 14(1) के आलोक में श्री श्याम शंकर वरीय लिपिक सिविल सर्जन कार्यालय पटना निन्दन का दण्ड निर्धारित करते हूए निलम्बन से मुक्त करने का आदेश निर्गत किया गया है,2. क्या यह बात सही है कि उक्त दण्ड में बिहार सेवा संहिता के नियम 97 के अनुपालन नहीं किये जाने के कारण संबंधित कर्मी को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है,3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बिहार सेवा संहिता के नियम 97 का अनुपालन कर कंडिका-01 के आदेश में संशोधन कर संबंधित कर्मियों को अनुमान्य आर्थिक लाभ देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?