क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमिहीनों को तीन डिसमिल भूमि देने का प्रावधान है,2. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी अन्तर्गत खरहुआ ग्राम में सिकन्दर ठाकुर, अशोक ठाकुर, सुबोध ठाकुर, नवीन ठाकुर सहित कई अति पिछड़ा समाज के परिवार भूमिहीन है,जबकि उक्त ग्राम में खाता -1555 खेसरा-4966 सहित अन्य स्थल पर सरकारी भूमि उपलब्ध है,3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?