क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी को पेंशन के साथ गंभीर बीमारियों (यथा कैंसर एवं हृदय रोग आदि) में अन्तर्वासी चिकित्सा हेतु CGHS कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है;2. क्या यह बात सही है कि सेवानिवृत राज्यकर्मियों को महज 1000 रूपया चिकित्सा भत्ता के अलावे गंभीर बीमारियों यथा कैंसर एवं हृदय रोग आदि के इलाज के लिए कोई सुविधा का प्रावधान नहीं है;3. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार के तर्ज पर ही सेवानिवृत्त राज्यकर्मी के गंभीर बीमिरियों के ईलाज के लिए CGHS कार्ड अथवा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?