क्या मंत्री, मध निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगे कि- क्या यह बात सही है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 बिहार में लागू है तथा अधिनियम की धारा 3 के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹50 से अधिक नहीं हो सकता है;2.क्या यह बात सही है कि सरकार ने सोसाइटी निबंधन नियम 2018 बनाकर सोसाइटी निबंधन शुल्क ₹50 से बढ़ाकर 15000 से ₹25000 निर्धारित किया है जो प्रावधानों के खिलाफ है;3.क्या यह बात सही है कि सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम से असंगत नियम नही बना सकती है,4 यदि उपरोक्त खंंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नियम 2018 के तहत निर्धारित निबंधन शुल्क 15000 से 25000 जो कानून के खिलाफ है उसको खत्म करके सोसाइटी रजिस्टेशन एक्ट 1860 की धारा 3 के तहत ₹50 करने का विचार रखती है, हां तो कब तक नहीं तो क्यों?