क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत टेकारी कैनाल नहर में कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता 5 वर्षों से एक स्थान पर पदस्थापित है जबकि सरकार के नियमानुसार कोई भी कर्मचारी 3 वर्षों से अधिक पदस्थापित नहीं रह सकता है, यदि हां, तो सरकार उक्त प्रावधान के आलोक में कबतक इन दोनों अभियंता का स्थानांतरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?