क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अंचल औड़ाई के मौजा हलीमपुर थाना नं0-96 में आज तक चकबंदी खनियान का विवरण नहीं किया गया और न ही चकबंदी खतियान मुजफ्फरपुर अभिलेखागार में जमा किया गया तथा हलीमपुर मौजा चकबंदी अधिनियम की धारा 26 क के तहत अधिसूचित भी नहीं है एवं दिनांक 19.01.2018 को अधिसूचना सं0-12/चक.मि. 09/03/15-54 चक के माध्यम से बिहार चकबंदी अधिनियम 1956 की धारा 3(1) के अन्तर्गत औड़ाई की चकबंदी प्रक्रिया रद्द की जा चुकी है फिर किस प्रकार वहाँ राजस्व अधिकारी द्वारा जमाबंदी रजिस्टर पार्ट-2 बना कर अवैध कार्य कर रहे है,यदि हाँ,तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कब तक कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?