क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा प्रत्येक जिलों में दिया जाने वाला चापाकल का पहले स्थल चयन होता है तद्परान्त निविदा के माध्यम से चयनित स्थल पर कनीय अभियंता के देख-रेख में लगाये जाने का प्रावधान है,2. क्या यह बात सही हैं कि जहानाबाद जिला में वर्ष 2024-25 का 42 चापाकल बिना स्थल चयन किये निविदा कर दिया गया तथा कनीय अभियंता के देख-रेख के बिना ही घोसी प्रखंड के माधोपुर आदि गॉवों में ठेकेदार द्वारा चापाकल लगा दिया गया है जिसकी जाँच हेतु विभाग के सचिव, पटना को पत्रांक-25/25 दिनांक-20.05.2025 के माध्यम से जॉच एवं कार्रवार्ठ हेतु पत्र लिखा गया था लेकिन कोई कारवाई नही की गई ।3. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार जॉचोपरान्त ठेकेदार एवं कार्यपालक अभियंता पर कारवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?