क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1-क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत राघोपुर अंचल में ‘परिमार्जन प्लस’ आवेदनों को तीन माह तक लंबित रखने, आवंछित रिपोर्ट देकर परेशान करने संबंधी पत्र तत्कालीन स0वि0स0 श्री अशोक कुमार चौधरी एवं श्री सुनील मणि तिवारी द्वारा दिनांक 06-08-25 एवं 11-09-25, को तथा प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 05-12-25 को विभाग के प्रधान-सचिव को दी गयी ;2-क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक-3722, दिनांक 13-12-25 के अनुसार डिजिटाईज्ड जमाबंदी में परिलक्षित लिपिकीय भूल/लोप से संबंधित आवेदनों की निष्पादन अवधि जो15 कार्य दिवस है, में शिथिलता बरतने वाले चिन्हित अधिकारियों/कर्मियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जानी है ;3-यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त पत्रों पर कार्रवाई करते हुए जमाबंदी सुधार में तेजी लाकर दोषी कर्मियों को दंडित करने का विचार रखती है,नहीं तो क्यों?