क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68 (2) के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) में गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान है;2. क्या यह बात सही है कि विभिन्न प्रमंडलों में उक्त पद के रिक्त पड़े रहने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार सुगम यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उक्त पद पर मनोनीत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?