क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में नियुक्त शिक्षा सेवक/ शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को सेवानिवृति या मृत्यु के पश्चात भविष्य निधि, पेंशन, संचित अर्जित अवकाश एवं अन्य देय सुविधाएं नहीं दी जा रही है; यदि हाँ तो क्या सरकार इन कर्मियों को सेवानिवृति या मृत्यु के पश्चात भविष्य निधि, पेंशन, संचित अर्जित अवकाश एवं अन्य देय सुविधाएं प्रदान करने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?