क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग , यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय ने सी.डब्लु.जे.सी नं.18727/2017 दिनांक-28.06.24 को पारित आदेश के आलोक में मुफस्सिल/क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत लिपिक कर्मिर्यों को बिना लेखा परीक्षा उर्त्तीर्ण के ही ए.सी.पी लाभ देने की व्यवस्था की गयी है ;2. क्या यह बात सही है कि सचिव,(व्यय) के पत्रांक 4862 दिनांक 29.04.2025 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश अनुपालन का पत्र निर्गत होने के बाद भी राज्य में बहुत सारे लिपिक कमिर्यों को ए.सी.पी का लाभ अभीतक नहीं मिला है;3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है तो सरकार राज्य में लिपिक कमिर्यों को ए.सी.पी का लाभ कबतक देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?