क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली, 2020 की कंडिका 16 के तहत राज्य के प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों की सेवा 12 वर्ष पूरी होेने पर स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जानी है ;2.क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर एवं पटना जिले के फुलवारीशरीफ अंचल में कार्यरत सेवावधि पूर्ण कर चुके पंचायत/प्रखंड शिक्षकों को अभी तक प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिला है ;3-यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सेवावधि पूर्ण कर चुके नियोजित शिक्षकों को स्नातक कोटि के वेतनमान में प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक ,नहीं तो क्यों ?