क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलार्न्तगत एस.एफ.सी. गोदाम में संवेदक द्वारा सरकार के घोषित न्यूनतम मजदूरी औए ईपीएफ की राशि का भुगतान मजदूरों के खाते में नहीं किया जा रहा है;2. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रति बोरी 11 रूपये 55 पैसा निर्धारित पारिश्रमिक के बदले मजदूरों को सिर्फ 3 रूपये 30 पैसे ही भुगतान किया जा रहा है तथा वर्ष-2024-25 एवं 2025-26 में नियोक्ता द्वारा इपीएफ की राशि भी मजदूरों के खाते में जमा नहीं की गयी है,यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक प्रति बोरी 11 रूपये 55 पैसे न्यूनतम मजदूरी भुगतान सुनिश्चित कराते हुये बकाया इपीएफ की राशि मजदूरों के खाते में जमा कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?