Constitutes the Rajgir Planning Area Authority
उपरोक्त उपकंडिका (xii) में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाऐंगे।
No. 769Gazette 780Pages 2–3
Bihar Government · eGazette
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उपरोक्त उपकंडिका (xii) में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाऐंगे।
No. 769Gazette 780Pages 2–3
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमवाली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्द्वारा राजगीर क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र की महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य नियमानुकूल कारवाई के लिए आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो ”राजगीर क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र प्राधिकार“ के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नलिखित मिलकर गठित होगा ः -
No. 768Gazette 780Pages 1–2
उपरोक्त उपकंडिका (x) में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाऐंगे।
No. 764Gazette 754Pages 2–3
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 सह-पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमवाली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्द्वारा मुजफ्फरपुर अायोजना क्षेत्र का, महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य नियमानुकूल कार्रवाई के लिए, आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो ”मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र प्राधिकार“ के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगा ः-
No. 763Gazette 754Pages 1–2
उपरोक्त उपकंडिका (x) में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाऐंगे।
No. 762Gazette 753Pages 2–3
बिहार शहरी अायोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 सह-पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमवाली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्द्वारा सहरसा आयोजना क्षेत्र का, महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य नियमानुकूल कार्रवाई के लिए, आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो ”सहरसा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार“ के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगा ः -
No. 761Gazette 753Pages 1–2
in exercise of the powers conferred by Section- 11 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule-11 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Government of Bihar, hereby constitutes the Planning Authority, which shall be known as “Gaya Planning Area Authority” to prepare Master Plan and other Development Plans of Gaya Planning Area, its implementation and for other lawful actions, and it shall be constituted consisting of the followings :-
No. 760Gazette 752Page 2
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमवाली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्द्वारा गया आयोजना क्षेत्र का, महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य नियमानुकूल कार्रवाई के लिए, आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो ”गया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार“ के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगा ः -
No. 759Gazette 752Pages 1–2
भारत संविधान के अनुच्छेद-166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग (ख) की कंडिका 2(ii) को तुरंत के प्रभाव से विलोपित करते हैं।
No. 826Gazette 722Page 1
in exercise of the powers conferred by Section - 11 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule - 11 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Govt. of Bihar, to prepare Master Plan and other Development Plans of Bodhgaya Planning Area, its implementation and for other lawful actions, hereby constitutes the Planning Authority, which shall be known as “Bodhgaya Planning Area Authority” and it shall be constituted consisting of the followings :-
No. 740Gazette 751Page 2
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 सह-पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बििहार सरकार एतद्द्वारा बोधगया आयोजना क्षेत्र का महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य विधिपूर्ण कारवाई के लिए आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो ”बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार“ के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगा ः -
No. 739Gazette 751Pages 1–2
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या 2724 दिनांक 13.04.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सीतामढ़ी जिलान्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची ’क‘ में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत सुरसण्ड नगर पंचायत गठित करती है तथा इसमें पड़ने वाले संक्रमणशील क्षेत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के सुसंगत प्रावधानों को लागू करती हैः-
No. 5459Gazette 719Pages 1–2
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-2052 दिनांक 17.03.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद्द्वारा वैषाली जिलान्तर्गत महनार नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को ही नगर परिषद, महनार के रूप में गठित करती है, जिसे नगर परिषद, महनार कहा जाएगा।
No. 5458Gazette 744Page 1
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-2052 दिनांक 17.03.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद्द्वारा वैषाली जिलान्तर्गत महनार नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को ही नगर परिषद, महनार के रूप में गठित करती है, जिसे नगर परिषद, महनार कहा जाएगा।
No. 5457Gazette 744Pages 1–2
बिहार नगरपालिका अधि नियम, 2007 की धारा-35 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में नगरपालिका (नगर निगम/नगर परिषद) के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची I, II, III में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।
No. 5428Gazette 743Pages 1–3
ADB (ऐशियन डेवलपमेंट बैंक) सम्पोषित गया सिवरेज परियोजना फेज-I अनुमानित लागत कुल-$ 54.92 मिलियन यू॰एस॰ डॉलर (लगभग 370.63 करोड़ रू॰) (तीन सौ सत्तर करोड़ तिरेसठ लाख रू0 मात्र) की योजना के कार्यान्वयन एवं उस पर संभावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृत्ति।
बिहार के शहरों के विकास के सैद्धान्तिक निर्णय के तहत आधारभूत संरचनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा ADB से 200 मिलियन यू॰एस॰ डॉलर की वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है। दिनांक- 30 एवं 31 जनवरी, 2012 को ADB, कार्यालय नई दिल्ली में सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठक में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त बैठक में राज्य में आधारभूत संरचना के विकास हेतु ADB से वित्तीय सहायता 200 मिलियन यू॰एस॰ डॉलर प्राप्त करने एवं राज्य सरकार की ओर से 86 मिलियन डॉलर की सहायता उपलब्ध कराने पर सहमति हुई। ADB से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार का अभिमत प्राप्त है।
No. 1866Gazette 738Pages 1–3
चूँकि नगर पंचायत, बखरी (बेगुसराय) का कार्यकाल 11.09.2017 एवं नगर पंचायत, तेघड़ा (बेगुसराय) का कार्यकाल 12.10.2017 को समाप्त हो रहा है।
No. 5027Gazette 678Page 1
After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared by previously published draft Notification No-2728 dated-13.04.2017 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act, the State Government of Bihar is hereby pleased to constitute the areas falling in the present circle of Nagar Panchayat Daudnagar and its present boundaries within the district of Aurangabad as the Nagar Parishad, Daudnagar, which will be called the Nagar Parishad, Daudnagar.
No. 5001Gazette 677Page 2
बिहार नगरपालिका अधि्ानियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-2728 दिनांक-13.04.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद्द्वारा औरंगाबाद जिलान्तगर्त दाउदनगर नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को नगर परिषद, दाउदनगर के रूप में गठित करती है, जिसे नगर परिषद् दाउदनगर कहा जायेगा।
No. 5000Gazette 677Page 1
1. दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम, 2010 की धारा-9 के अंतर्गत अनुग्रह राशि के दावों एवं बन्दोबस्ती प्रभार विनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ विभागीय संकल्प सं0-356 दिनांक 26.08.2014 द्वारा गठित प्राधिकार, जिसकी अवधि दिनांक 25.08.2015 को समाप्त हो चुकी है का अवधि विस्तार भूतलक्षी प्रभाव से अगले दो वर्षों के लिये किया जाता है।
No. 640Gazette 623Page 1