Urban Development notificationsबिहार राजपत्र अधिसूचनाएँ
All 1,206 notifications published in the Bihar Gazette by the Urban Development, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
WP(C) No.- 55/2003 ,oa 572/2003 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10.01.2018 को पारित न्यायादेश एव इसी क्रम में भारत सरकार के पत्रांक-M-13/23/2017- UPA-I sec.-MHUPA(EFS-9026963) दिनांक 15.01.2018 के निदेश के आलोक में आश्रयविहीनों के लिए संचालित आश्रय स्थल के प्रगति एवं अनुश्रवण हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कमिटी का गठन निम्नवत् किया जाता है ः-
भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के तहत् गठित भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार के कार्य सम्पादन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्नवत् नियुक्त किया जाता है- नाम पदनाम (1) श्री अफजल अमानुल्लाह, IAS(Rtd.) - अध्यक्ष (2) श्री डॉ॰ सुबोध कुमार सिंहा, IES (Rtd.) -सदस्य (Member-A) (3) श्री राजीव भूषण सिन्हा, IAAS (Rtd.) -सदस्य (Member-B) 2. प्रस्ताव में सक्षम स्तरीय अनुमोदन प्राप्त है।
संकल्प सं0-1188 दिनांक-18.05.17 द्वारा किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास नीति, 2017 अधिसूचित है। यह नीति बिहार राज्य के शहरी एवं आयोजना प्राधिकार क्षेत्र में प्रभावी है। हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित नीति में टंकण भूल के कारण कुछ भिन्नता है।
केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजना के अधीन हाजीपुर, बगहा, मोतिहारी, सिवान, आरा, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, बक्सर, सासाराम, छपरा, जहानाबाद एवं बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना फेज-II की कुल प्राक्कलित राशि रू0 78255.636 लाख (सात अरब बयासी करोड़ पचपन लाख तिरसठ हजार छह सौ रू0 मात्र), बेउर मोड़ से मीठापुर बस स्टैंड, पटना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की रू0 4894.99 लाख (अड़तालीस करोड़ चैरानवे लाख निन्यानवे हजार रू0 मात्र) और
इसी योजना के अधीन PDMC के रूप में M/s WAPCOS Ltd की नियुक्ति (तीन वर्ष के लिए) पर संभावित रू0 3691.03 लाख (छत्तीस करोड़ इक्यानवे लाख तीन हजार रू0 मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।
After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared through previously published draft Notification No-5497 dated-22.08.2017 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) the State Government in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act, constitute the areas [सधरणी 8 नवी बर 2017 falling in the Circle of Nagar Panchayat, Dhaka and its present chauhaddi within the district of East Champaran, Motihari as Nagar Parishad Dhaka which shall be called Nagar Parishad, Dhaka.
बिहार नगरपालिका अधि्ानियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-5497 दिनांक-22.08.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिलान्तर्गत नगर पंचायत, ढ़ाका की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी का गठन नगर परिषद, ढ़ाका के रूप में करती है जिसे नगर परिषद, ढ़ाका कहा जायेगा।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-419 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-
’’मु ख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना‘‘ के संबंध में।
बिहार राज्यान्तर्गत नगर निकायों में प्रशासन एवं नागरिक सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में अभिवृद्धि, शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-1039 दिनांक-17.02.2016 द्वारा नगर निकायों में स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजनार्थ ’’मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना‘‘ का प्रारम्भ किया गया है।
After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared through previously published draft Notification No-2212 dated-24-03.2017 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act, the Government of Bihar is hereby pleased to constitute the areas falling in the present circle of Nagar Panchayat Banka and its present boundaries within the district of Banka as the Nagar Parishad, Banka, which will be called the Nagar Parishad, Banka.
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-2212 दिनांक-24.03.2017 द्वारा घोिषत संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद्द्वारा बांका जिलान्तर्गत बांका नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को ही नगर परिषद, बांका के रूप में गठित करती है, जिसे नगर परिषद् बांका कहा जायेगा।
After due consideration on objections received under section-5 for transitional areas declared by previously published draft Notification No-2388 dated- 30.03.2017 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007), in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act, the Government of Bihar is hereby constitutes the [सधरणी 5 अी तूबर 2017 areas falling in the present circle of Nagar Panchayat, Bikramganj and its present boundaries within the district of Rohtas as the Nagar Parishad, Bikramganj which will be called the Nagar Parishad, Bikramganj.
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-2388 दिनांक 30.03.2017 द्वारा घोिषत संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतदद्वारा रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को ही नगर परिषद, विक्रमगंज के रूप में गठित करती है, जिसे नगर परिषद, विक्रमगंज कहा जाएगा।
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) प्रारंभ की गई। यह योजना बिहार राज्य के सभी नगर निकायों में लागू है। योजना का उद्देश्य मिशन अवधि (2015-22) में सभी आवासविहीन को आवास उपलब्ध कराना है। योजना के महत्वपूर्ण घटक भागीदारी में किफायती आवास एवं स्व-स्थाने स्लम विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा ’’किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुर्नविकास आवास नीति 2017‘‘ लागू की गई है जो राज्य के सभी शहरी एवं आयोजना प्राधिकार क्षेत्र में प्रभावी हैं। ’’किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुर्नविकास आवास नीति 2017‘‘ की कंडिका 5.3 में जिला स्तरीय योजना एवं अनुश्रवण समिति (Mh0,y0ih0,e0lh0) के गठन का प्रावधान है।
[सधरणी 13 सित बर 2017 3. यह प्राधिकार अपने कत्तर्व्यों के निष्पादन के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 में विहित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
बिहार शहरी अायोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 सह-पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमवाली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्द्वारा बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र का, महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य नियमानुकूल कार्रवाई के लिए, आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो ”बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र प्राधिकार“ के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगा ः -
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के प्रावधानों के अंतगर्त नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में नगर पंचायत, बखरी एवं तेघड़ा के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची I एवं II में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।
ADB (ऐशियन डेवलपमेंट बैंक) सम्पोषित भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज-2 अनुमानित लागत कुल-$ 38.42 मिलियन यू॰एस॰ डॉलर (लगभग 253.57 करोड़ रू॰) (दो सौ तिरेपन करोड़ संतावन लाख रू0 मात्र) की योजना के कार्यान्वयन एवं उसपर संभावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृत्ति।
बिहार के शहरों के विकास के सैद्धान्तिक निर्णय के तहत आधारभूत संरचनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा ADB से 200 मिलियन यू॰एस॰ डॉलर की वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है। दिनांक 30 एवं 31 जनवरी, 2012 को ADB, कार्यालय नई दिल्ली में सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठक में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक में राज्य के चार शहरों यथा भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में आधारभूत संरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता 200 मिलियन यू॰एस॰ डॉलर प्राप्त करने एवं राज्य सरकार की ओर से 86 मिलियन डॉलर की सहायता उपलब्ध कराने पर सहमति हुई। ADB से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार का अभिमत प्राप्त है।
केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के ठोस कचड़ा प्रबंधन (SWM) घटक के अंतर्गत राज्य के 5 शहरों (गया, बोधगया, मुजफ्फरपुर, बेतिया एवं सिवान) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित लागत कुल 26130.728 लाख रू0 (दो अरब इकसठ करोड़ तीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रू0 मात्र) तथा इस योजना में राज्यांश के रूप में 3049.456 लाख रू0 (तीस करोड़ उनचास लाख पैंतालीस हजार छह सौ रू0 मात्र) का व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति।
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 150 वीं जन्म दिन 02, अक्टूबर, 2019 तक देश में सम्पूर्ण स्वच्छता के संकल्प के साथ भारत सरकार द्वारा ’’स्वच्छ भारत मिशन‘‘ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। केन्द्र प्रायोजित ’’स्वच्छ भारत मिशन‘‘ (नगरीय)‘‘ योजना को राज्य के सभी नगर निकायों में लागू करने एवं उस पर संभावित व्यय के निकासी की प्रशासनिक स्वीकृत का निर्णय विभागीय संकल्प सं0-2614 दिनांक 29.05.2015 द्वारा अधिसूचित है।