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उपरोक्त उपकंडिका (xii) में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाऐंगे।
2. अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर, इस आयोजना प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव होंगे। तत्काल अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर का कार्यालय इस प्राधिकार का कार्यालय होगा।
3. यह प्राधिकार अपने कत्तर्व्यों के निष्पादन के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमवाली, 2014 में विहित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।
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