Noti. of Genl. Elec., 2017 of Nagar Parishad, Phatuha & Barbigha
चूँकि राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद, फतुहा (पटना) एवं नगर परिषद, बरबीघा (शेखपुरा) का गठन करने का निर्णय लिया गया है।
No. 4441Gazette 584Page 1
Bihar Government · eGazette
All 1,206 notifications published in the Bihar Gazette by the Urban Development, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
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1,206 notifications · Page 55 of 61
चूँकि राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद, फतुहा (पटना) एवं नगर परिषद, बरबीघा (शेखपुरा) का गठन करने का निर्णय लिया गया है।
No. 4441Gazette 584Page 1
केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत पूर्णिया जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु `11048.83 लाख (एक अरब दस करोड़ अड़तालीस लाख तिरासी हजार रू0 मात्र) एवं भागलपुर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु `3265.95 लाख (बत्तीस करोड़ पैंसठ लाख पंचानवे हजार रू0 मात्र) अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना में राज्य के एक लाख्ा से अधिक आबादी वाले 27 नगर निकाय आच्छादित है। AMRUT योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में योजना को राज्य में लागू किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। AMRUT योजना के अनुश्रवण हेतु मार्गदर्शिका के कंडिका 10.2 के आलोक में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) गठित है। मार्गदर्शिका के कंडिका 10.3 में DPR का तकनीकी अौर वित्तीय मूल्यांकन करने हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) गठित है।
No. 1519Gazette 530Pages 1–2
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में नगरपालिका (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत) के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची में एतद्द्वारा सर्वसाध्ाारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।
No. 3888Gazette 496Pages 1–10
बिहार नगरपालिका अधि्ानियम, 2007 की धारा-35 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में नगरपालिका (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत) के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची में विभागीय अधिसूचना संख्या-3623 दिनांक 30.05.2017 द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की गई थी। परन्तु टंकण भूल के कारण उक्त अधिसूचना की संलग्न अनुसूची-I एवं अनुसूची-XXII में त्रुटियाँ पाई गई जिसे निम्नवत् संशोधि्ात किया जाता हैः-
No. 3884Gazette 495Page 1
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-12 (9) में निहित प्रावधान के आलोक में पटना नगर निगम के कार्यकाल समाप्ति (10 जून, 2017) से नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के पष्चात् नए नगर इकाई के अस्तित्व में आने तक की कालावधि के लिए नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को पटना नगर निगम का प्रषासक नियुक्त किया जाता है।
No. 3808Gazette 491Page 1
बिहार नगरपालिका अधि्ानियम, 2007 की धारा-12 (9) में निहित प्रावधान के आलोक में निम्नांकित नगरपालिकाओं के कार्यकाल समाप्ति (09 जून, 2017) से नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के पष्चात् नए नगर इकाई के अस्तित्व में आने तक की कालावधि के लिए नगर परिषद एवं नगर पंचायत के मामले में संबंधित अनुमंडलाधिकारी को प्रषासक नियुक्त किया जाता हैः-
No. 3726Gazette 488Pages 1–2
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के प्रावधानों के अंतगर्त नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में नगरपालिका (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत) के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची में विभागीय अधिसूचना संख्या-3623 दिनांक-30.05.2017 द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की गई थी। परन्तु टंकण भ्ाप्रल के कारण उक्त अधिसूचना के संलग्न अनुसूची-XXIX में त्रुटियाँ पाई गई जिसे निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः-
No. 3648Gazette 477Pages 1–2
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के प्रावधानों के अंतगर्त नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में नगरपालिका (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत) के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची में एतद्द्वारा सर्वसाध्ाारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।
No. 3623Gazette 470Pages 1–85
विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा, आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि के अवधारण एवं अन्य विधिपूर्ण कार्रवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।
No. 408Gazette 476Pages 2–6
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-9 सह-पिठत बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, सहरसा नगर परिषद एवं इसके आस-पास स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए सहरसा की महायोजना तैयार करने के हेतु निम्नलिखित अायोजना क्षेत्र घोषित करती है, जिसे ”सहरसा आयोजना क्षेत्र“ कहा जायेगा। इसकी स्थानीय सीमाएं निम्नवत् हैं ः -
No. 407Gazette 476Pages 1–2
विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा, आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि का अवधारण एवं अन्य विधिपूर्ण कार्रवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।
No. 406Gazette 475Pages 2–5
बिहार शहरी अायोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-9 सह-पिठत बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, एतद्द्वारा बिहारशरीफ शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आयोजना क्षेत्र घोषित करती है, जिसे ”बिहारश्ारीफ आयोजना क्षेत्र“ कहा जायेगा। इसकी स्थानीय सीमाएं निम्नवत् हैं ः -
No. 405Gazette 475Pages 1–2
पूरब - उत्तरी भाग में बोचहा सी॰डी॰ ब्लॉक के गिधा उर्फ मेचहाँ फारूकपुर, हमीदपुर, मुशहरी सी॰डी॰ ब्लॉक के बहादुरपुर, पीर महम्मदपुर, नन्दु चक उर्फ युसुफपुर, मुशहरी उर्फ राधानगर, मनिका हरकिसुन, मानसी, नवादा उर्फ बिशुनपुर भगवान, नरसिंहपुर से होते हुए दक्षिण में नयागाँव तक।
No. 404Gazette 474Pages 2–10
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-9 सह-पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, एतद्द्वारा मुजफ्फरपुर शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से, अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आयोजना क्षेत्र घोषित करती है, जिसे ”मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र“ कहा जायेगा। इसकी स्थानीय सीमाएं निम्नवत् हैं ः -
No. 403Gazette 474Pages 1–2
पश्चिम- उत्तरी भाग मे आरा ब्लॉक के सौनादिया, रामदीह छपरा, गंगहर से होते हुए दक्षिण भाग में उदवन्तनगर ब्लॉक के मिलकि, बाँव पल्ली राजस्व गाँव तक।
No. 402Gazette 473Pages 2–7
बिहार शहरी अायोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-9 सह-पिठत बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बििहार सरकार, आरा नगर निगम एवं इसके आस-पास स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित आयोजना क्षेत्र घोषित करती है, जिसे ”आरा आयोजना क्षेत्र“ कहा जायेगा। इसकी स्थानीय सीमाएं निम्नवत् हैं ः -
No. 401Gazette 473Pages 1–2
गया आयोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल-308.31 वर्ग कि॰मी॰ है, जिसमें 50.17 वर्ग कि॰मी॰ शहरी क्षेत्र एवं शेष 258.14 वर्ग कि॰मी॰ ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें एक शहरी प्रशासनिक इकाई गया नगर निगम एवं गया टाउन सी॰डी॰ ब्लॉक के 77 राजस्व ग्राम, बेलागंज सी॰डी॰ ब्लॉक के 8 राजस्व ग्राम, मानपुर सी.डी.ब्लॉक के 49 राजस्व ग्राम, परैया सी.डी. ब्लॉक के 04 राजस्व ग्राम एवं बोधगया सी.डी. ब्लॉक के 24 राजस्व ग्राम सहित कुल 162 राजस्व ग्राम शामिल है।
No. 400Gazette 472Page 2
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-9 सह-पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, एतद्द्वारा गया शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से, अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनाथ्ार्निम्नलिखित आयोजना क्षेत्र घोषित करती है, जिसे ”गया आयोजना क्षेत्र“ कहा जायेगा। इसकी स्थानीय सीमाएं निम्नवत् हैं ः -
No. 399Gazette 472Pages 1–2
’’किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 ‘‘ की स्वीकृति। सबके लिए आवास (HFA) योजना-शहरी को राज्य के सभी नगर निकायों में क्रियान्वित किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति विभागीय संकल्प सं0-3812 दिनांक 26.08.2015 द्वारा अधिसूचित है।
2. शहरीकरण में तेज गति से हो रही वृद्धि के कारण शहरी क्षेत्रों में Affordable Housing विशेष रूप से EWS एवं LIG श्रेणी में, माँग एवं अापूर्ति के बीच बड़ा फासला है, जिसका समाधान लक्ष्य आधािरत नीति-निर्देशों के माध्यम से संभव हो सकता है। इस क्रम में योजना के महत्वपूर्ण घटक-किफायती आवास निर्माण्ा के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य के संदर्भ में ’’किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017‘‘ का निर्माण किया गया है।
No. 1188Gazette 430Pages 1–99
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के Office Memorandum F.No.-11026/26/2016-M&E, दिनांक 10.05.2016 के कंडिका-2 में City Compost के प्रचार/प्रोत्साहन हेतु राज्य स्तर पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में State Level Steering Committee (SLSC) के गठन का प्रावधान करते हुए कंडिका-03 में SLSC के कार्य वर्णित हैं एवं कंडिका-04 में कमिटि की बैठक निर्धारित की गयी है।
No. 1105Gazette 19Page 3