Urban Development notificationsबिहार राजपत्र अधिसूचनाएँ
All 1,206 notifications published in the Bihar Gazette by the Urban Development, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 2 के खंड (छ) के उप-खंड-(iv) के अनुसरण में बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ः -
बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले सम्पदाओं को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने हेतु ‘‘एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क;; (अद्यतन बाजार दर का 10 प्रतिशत राशि) प्राप्त कर फ्री-होल्ड के रूप में निबंधित करने के संबंध में।
बिहार राज्य आवास बोर्ड की स्थापना 1971 में अध्यादेश संख्या-101/1971 के द्वारा की गयी थी। तदुपरान्त समय-समय पर अध्यादेश प्रख्यापित करके इसे चालू रखा गया और फिर इसे अधिनियम में परिवर्तित करके नियमित किया गया। बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 19 अप्रैल, 1982 को प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त आवास बोर्ड के सारे कार्य-कलाप इस अधिनियम के तहत संचालित होने लगे। इस अधिनियम के तहत आवास बोर्ड के द्वारा निर्मित सम्पदाओं का आवंटन एवं निस्तार करने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत आवास बोर्ड के द्वारा सम्पदाओं का अावंटन एवं हस्तांतरण किया जाता है।
स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को पंचम/षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान कर ने के संबंध में।
1. नगर विकास एवं आवास विभाग कीे अधिसूचना संख्या-329 दिनांक 16.01.2010 द्वारा गठित आंतरिक वेतन समिति द्वारा नगर निकायों में काम करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों को दिनांक 01.01.1996 एवं 01.01.2006 से सरकारी कर्मियों के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान (जिसका आर्थिक लाभ क्रमशः दिनांक 01.04.1997 एवं दिनांक 01.04. 2007 से) तथा उस पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं आवास भत्ता दिए जाने के पूर्व नगर निकायों को अपनी आर्थिक सक्षमता के आकलन का निर्णय लिए जाने की छूट रहने की अनुशंसा प्रदान की गइर्। इसके कार्यान्वयन के फलस्वरुप वित्तीय भार के लिए सरकार कहीं से उत्तरदायी नहीं होगी।
बिहार राज्य आवास बोर्ड, अधिनियम, 1982 की धारा-4(ञ) में निहित प्रावधान के आलोक में निम्नलिखित चार व्यक्तियों को अधिसूचना निर्गत की तिथि से बिहार राज्य आवास बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य नामित किया जाता हैः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-127 (3) एवं धारा-419 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-127 (3) एवं धारा-419 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-8682 दिनांक-25.11.2016 द्वारा घोिषत संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा पटना जिलान्तर्गत फतुहा नगर परिषद का गठन करती है। फतुहा नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को नगर परिषद, फतुहा कहा जायेगा।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-8682 दिनांक-25.11.2016 द्वारा घोिषत संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा पटना जिलान्तर्गत फतुहा नगर परिषद का गठन करती है। फतुहा नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को नगर परिषद, फतुहा कहा जायेगा।
केन्द्र प्रायोजित अटल नवीविषयः- करण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत बेतिया, सासाराम, डेहरी, कटिहार एवं सहरसा नगर निकायों के जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 46284.95 लाख रू0 (चार अरब बासठ करोड़ चैरासी लाख पंचानवे हजार रू0 मात्र) अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।
बिहार फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार नगर स्थानीय निकायों एवं शहरी फुटपाथ विक्रय समितियों से परामर्श कर एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित स्कीम बनाती है, यथा- अध्याय-I प्रस्तावना।
बिहार फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु बिहार सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-5365 दिनांक-12.08.2016 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सारण जिलान्तर्गत छपरा नगर परिषद की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चौहद्दी को नगर निगम, छपरा घोषित करती है।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-5365 दिनांक-12.08.2016 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सारण जिलान्तर्गत छपरा नगर परिषद की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चौहद्दी को नगर निगम, छपरा घोषित करती है।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या 5976, दिनांक 02.09.2016 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को नगर परिषद्, बख्तियारपुर कहा जायेगा।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या 5976, दिनांक 02.09.2016 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को नगर परिषद्, बख्तियारपुर कहा जायेगा।
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा के अन्तर्गत C.W.J.C No-8152/2013 में पारित आदेश के आलोक में नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण-I & II में सदस्य के रूप में क्रमशः श्री रामध्यान राम, अभियंता प्रमुख (सेवानिवृत), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री श्याम सुन्दर पाठक, मुख्य अभियंता (असैनिक, सेवानिवृत) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची को विभागीय अधिसूचना सं0-11 न0वि0 (न्या0)-23/2013 185 पटना दिनांक 28.01.2014 के द्वारा तीन वर्षों के लिए नियुक्ति की गयी थी, जिसका सेवा विस्तार दिनांक 28.01.2017 से अगले तीन वर्षों के लिए की जाती हों 2. अधिसूचना सं0-185 दिनांक 28.01.2014 में सन्निहित अन्य शर्त्ते यथावत रहेगी।
In exercise of the powers conferred by section 419 of Bihar Municipal Act, 2007, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Municipal Officers and Servants Pension Rule, 1987.