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Urban Development notificationsबिहार राजपत्र अधिसूचनाएँ

All 1,206 notifications published in the Bihar Gazette by the Urban Development, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.

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1 Oct 2026

1,206 notifications · Page 57 of 61

Extra Ordinary
Urban Development

The Bihar Municipal Officers and Servants Pension amendment Rules, 2016

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-419 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन नियमावली, 1987 का संशोधन हेतु निम्नालिखित नियमावली बनाते हैः-

Extra Ordinary
Urban Development

BSHB (Management & Disposal of Housing Estates) Regulation 1983

बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा-115 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) नियमावली, 1983 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Formation of TVC

अधिसूचना संख्या 1581/न0वि0 एवं आ0वि0, पटना दिनांक 16.07.2014 के द्वारा The Street Vending Act, 2014 धारा-22(2) के अन्तर्गत पटना नगर निगम हेतु Town Vending Committee (TVC) के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गयी थी। पटना नगर निगम का क्षेत्र विस्तार एवं जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कार्यहित में पटना नगर निगम के चारों अंचलों के लिए भी अंचल स्तर पर TVC के गठन की आवश्यकता महसूस की गयी है। तदालोक में The Street Vending Act, 2014 धारा-22 (1) एवं (2) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत पटना नगर निगम के सभी चारों अंचल के लिए TVC का गठन निम्न प्रकार से किया जाता हैः-

No. 2549Gazette 991Pages 1–2

Extra Ordinary
Urban Development

Amendment in The BSHB (Management & disposal of housing estates) regulation 1983

बिहार राज्य आवासविषय ः- बोर्ड (अवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) विनिय मावली, 1983 के विनियम- 9 एवं 1 0 (2) में संशोधन के संबंध में।

Extra Ordinary
Urban Development

Patna Master Plan 2031

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-27 सहपठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-33 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, एतद्द्वारा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड एवं पटना महानगर आयोजना समिति की अनुशंसा एवं सहमति के आलोक में, पटना शहर के सुनियोजित एवं समेकित विकास हेतु पटना मास्टर प्लान, 2031 (प्रतिवेदन, मानचित्र एवं विकास नियंत्रण विनियमावली सहित) तुरन्त के प्रभ्ााव से अधिसूचित करती है।

No. 831Gazette 1006Pages 1–748

Extra Ordinary
Urban Development

Changes in Share holders & Board of directors name under Bhagalpur smart city

स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के लिए प्रस्तुत संलेख के कंडिका-5 एवं 6 में शेयर होल्डर एवं बोर्ड आॅफ डायरेक्टर्स शीर्ष में प्रधान सचिव, नगर विकास ाग‘‘ किये जाने के प्रस्ताव एवं आवास विभाग के स्थान पर ’’प्रतिनिधि नगर विकास एवं आवास विभ की स्वीकृति।

केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत भागलपुर शहर को Smart City के रुप में विकसित करने हेतु SPV भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के MOA एवं AOA सहित गठन एवं योजना पर अनुमानित व्यय 1309.30 करोड़ में से 463.21 एवं 2.50 करोड़ रुपये राज्यांश के रुप में व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 30.08.2016 को सम्पन्न बैठक में प्राप्त हुआ है। तदनुसार विभागीय पत्रांक-1871 दिनांक 05.09.2016 द्वारा संकल्प भी निर्गत किया गया है।

Extra Ordinary
Urban Development

Notification of the Result of Genl. Elec. 2016, Nagar Panchayat Ekma Bazar

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, एकमा बाजार के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची-1 में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

Extra Ordinary
Urban Development

Estimated cost of Under (AMRUT) Project

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत किशनगंज (फेज-1), बेगुसराय, बिहारश्ाारीफ(फेज-1), एवं दरभंगा नगर निकायों के जलापूर्ति योजनकार्यान्वयन के हेतु कुल 239.1090 करोड़ रू0 (दो अरब उन्नचालीस करोड़ दस लाख नब्बे हजार रू0) मात्र अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना में राज्य के एक लाख्ा से अधिक आबादी वाले 27 नगर निकाय आच्छादित है। AMRUT योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में योजना को राज्य में लागू किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। AMRUT योजना के अनुश्रवण हेतु मार्गदर्शिका के कंडिका 10.2 के आलोक में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) गठित है। मार्गदर्शिका के कंडिका 10.3 में DPR का तकनीकी अौर वित्तीय मूल्यांकन करने हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) गठित है।

Extra Ordinary
Urban Development

Reconstitution of Committee

विभागीय अधिसूचना संख्या-270 दिनांक 12.01.2016 द्वारा नगर निकाय कर्मियों को पंचम/षष्ठम वेतनमान में अपुनरीक्षित वेतनमान के प्रतिस्थानी वेतनमान के फिटमेन्ट करने हेतु सशर्त अनुशंसा प्रदान करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया गया था। उक्त समिति के सदस्य श्री अजय कुमार पाण्डेय, उप-सचिव के स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप उक्त समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया जाता हैः-

Extra Ordinary
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Final Notificaton for the formation of Nagar Panchayat, Harnaut

बिहार ईख (आपूत्तिर् एवं खरीद का विनियमन) अधि्ानियम 1981 की धारा-27(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, गिरिजेष प्रसाद श्रीवास्तव, ईखायुक्त, बिहार, राज्य की नीचे उल्लिखित चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2016-2017 के निमत्ति अपेक्षित ईख की मात्रा उनके नाम के सामने अंकित रूप में निर्धारित करता हूँ ः-

Extra Ordinary
Urban Development

Notification of the result of General Election, 2016, Nagar Parishad, Hilsa

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर परिषद, हिलसा के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची-1 में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

Extra Ordinary
Urban Development

Administrative approval of Centrally Sponsored Smart City Mission Project

केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत भागलपुर शहर को Smart City के रूप में विकसित करने हेतु एक SPV कम्पनी ’’भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी‘‘ के MoA एवं AoA सहित गठन एवं योजना पर अनुमानित व्यय 1309.30 करोड़ (तेरह सौ नौ करोड़ तीस लाख) में से 463.21 करोड़ (चार सौ तिरसठ करोड़ इक्कीस लाख) एवं 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रूपया राज्यांश के रूप में व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 K-15016/157/2015-SC-I(Vol-II) दिनांक-25.05.16 द्वारा Smart City योजना के अन्तर्गत भागलपुर शहर का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य भागलपुर शहर का आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से भागलपुर शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता मे सुधार करना है। क्षेत्र-आधारित विकास (Area Based Development) एवं पूर्ण शहर आधारित विकास (Pan City Development) की योजनायें ली जायेगी। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहरी अवस्थापना और सेवाएं बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, की जानकारी और आंकड+ो का उपयोग कर सकेंगे। इससे यहाँ के नागरिकों का चहुँमूखी विकास, जीवन की गुणवत्ता

Extra Ordinary
Urban Development

Notification of General Elections, 2016 of Nagar Parishad, Hilsa

नगर परिषद, हिलसा का कार्यकाल दिनांक 11.09.2016 को समाप्त हो रहा है; और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है, अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या-11, 2007) की धारा 441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद्द्वारा नगर परिषद, हिलसा के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 31.08.2016 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

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Urban Development

Nagar Parishad Siwan Solid Waste Management Byelaws, 2019

चूँकि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 15 के खंड (e) (f) एवं (zf) द्वारा यथा अधिदेशित उक्त नियमावली के प्रावधानों को निगमित करते हुए स्थानीय निकाय को उपविधि बनानी है और चूँकि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 421 इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु उसे अधिनियम के अधीन कोई विनियम बनाने हेतु नगरपालिकाओं को सशक्त करता है, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के क्रियान्वयन में मानकीकरण लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 का मॉडल अधिसूचना संख्या-685 दिनांक 05.03.2019 द्वारा अधिसूच

Extra Ordinary
Urban Development

Nagar Parishad Bhabhua Solid Waste Management Byelaws, 2019

चूँकि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 15 के खंड (e) (f) एवं (zf) द्वारा यथा अधिदेशित उक्त नियमावली के प्रावधानों को निगमित करते हुए स्थानीय निकाय को उपविधि बनानी है और चूँकि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 421 इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु उसे अधिनियम के अधीन कोई विनियम बनाने हेतु नगरपालिकाओं को सशक्त करता है, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के क्रियान्वयन में मानकीकरण लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 का मॉडल अधिसूचना संख्या-685 दिनांक 05.03.2019 द्वारा अधिसूच

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List of Elected Ward Councellor

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर निगम, कटिहार, पूर्णिया एवं नगर परिषद, बिहट के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची-1,ं अनुसूची-2 एवं अनुसूची-3 में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

Extra Ordinary
Urban Development

Sanction of Expence

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को पुनर्नामित नाम ’’दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन‘‘(DAY-NULM) के नाम से क्रियान्वित किये जाने, योजना को 42 NULM शहरों के अतिरिक्त शेष सभी नगर निकायों में भी कार्यान्वित किये जाने तथा उस पर अनुपातिक राज्यांश की राशि का व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि `75.00 करोड़ के व्यय की स्वीकृति।

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना को पुनर्नामित कर ’’दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन‘‘ (DAY-NULM) रखे जाने का निर्णय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (MoHUPA) भारत सरकार के पत्र सं0 K-14011/2/2012-UPA (FTS-5196) दिनांक 19.02. 2016 द्वारा संसूचित है। इसके अंतर्गत योजना के सभी घटकों अथवा कुछ घटक का कार्यान्वयन पूर्व से अच्छादित 42 नगर निकायों के अतिरिक्त राज्य के शेष अन्य नगर निकायों में भी कार्यान्वित किये जाने है। इसके लिए केन्द्र एवं राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी संशोधित वित्तीय संरचना के अनुसार 60ः40 अनुपात में होगा। योजना के अधीन प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के अनुसार केन्द्रांश की राशि केन्द्र सरकार राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA)’’बिहार शहरी वि

No. 1193Gazette 507Pages 1–4

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Urban Development

Notification of General Election of Nagar Nigam, Purnia

नगर निगम, पूर्णियाँ का कार्यकाल दिनांक 13.06.2016 को समाप्त हो रहा है; और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है, अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या-11, 2007) की धारा-441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद्द्वारा नगर निगम, पूर्णियाँ के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 14.06.2016 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

Extra Ordinary
Urban Development

Notification of General Election of Nagar Nigam, Katihar

नगर निगम, कटिहार का कार्यकाल दिनांक 12.06.2016 को समाप्त हो रहा है; और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है, अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या-11, 2007) की धारा-441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद्द्वारा नगर निगम, कटिहार के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 14.06.2016 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

Extra Ordinary
Urban Development

Notification of General Election of Nagar Parishad, Bihat

नगर परिषद, बिहट का कार्यकाल दिनांक 05.06.2016 को समाप्त हो रहा है; और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है, अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या-11, 2007) की धारा-441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद्द्वारा नगर परिषद, बिहट के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 14.06.2016 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।