क्या मंत्री, परिवहन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1.क्या यह बात सही है कि राज्य भर में ट्रैक्टर-ट्रेलर के परमिट देने में भार वहन क्षमता 5 टन का दिया जाता है;2. क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा ऐसे टैक्टर-ट्रेलर जो एक धुरी दो टायर का है उसकी भार वहन क्षमता 7 टन निर्धारित किया गया है;3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ट्रैक्टर-ट्रेलर की भार वहन क्षमता उपर्युक्त नियम के अनुसार 7 टन करने के लिए राज्य के सभी जिलों को निर्देश देना चाहती है,हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?