क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1.क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत रुपौली विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में वैसे भूमिहीन परिवार है , जो दशकों से सरकारी भूमि एवं रेयति भूमि पर बसे हुए हैं एवं उनका बंदोबस्त नहीं किया गया और न ही उन्हें अन्यत्र जमीन पर बासगीत पर्चा निर्गत किया गया, जबकि बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन्स होम स्ट्रीड टेनेंसी एक्ट 1947 के अनुसार भू स्वामियों को रैयती जमीन पर बसे भूमिहीनों तथा प्रवर्तित स्वरूप वाले भूमि बसावटों को बंदोबस्तीकरण किए जाने का प्रावधान है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त भूमिहीन परिवारों को सरकारी जमीन अथवा परिवर्तित स्वरूप वाली जमीन पर बसे हुए को उक्त जमीन का बंदोबस्त या वासगीत पर्चा देने की विचार रखती है, नहीं तो क्यों?