क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-क्या यह बात सही है कि राज्य में 440 या 11 हजार वोल्ट के स्पर्शाधात से मृत्यु मामले में ही मृतक संतप्त अनुदान भुगतान दी जाती है तथा अन्य मामलों में नहीं, यदि हाँ, तो सरकार विद्युत स्पर्शाधात से मृत्यु के अन्य मामलों में भी मृतक के आश्रितों को संतप्त अनुदान देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?