क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के समादेश याचिका सं0-10627/2022 दिनांक 11.08.2022 के पारित आदेश में लिपिक को अभी या भविष्य में कभी भी सीतामढ़ी में पदस्थापना नहीं करने का आदेश दिया गया था, उक्त आदेश के प्रतिकूल, संबंधित लिपिक की पदस्थापना स्वास्थ्य विभाग पटना के ज्ञापांक-812(4) दिनांक 28.08.2024 के द्वारा पुनः सीतामढ़ी कर दिया गया है, यदि हाँ तो सरकार कब तक संबंधित लिपिक की मूल नियुक्ति जिला मधुबनी में पदस्थापन करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?