क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-1. क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं0 19300 दिनांक 13.10.2023 के आलोक में 10 प्रतिशत कोटा (डिग्रीधारक) कनीय अभियंता से सहायक अभियंता में प्रोन्नती हेतु एएमआईई/एएमआईसीई समकक्ष अर्हता प्राप्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति दिया जाना है, परन्तु अबतक इस विभाग में उक्त प्रोन्नति नहीं दी गयी है;2. क्या यह बात सही है कि उक्त अधिसूचना के आलोक में पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभिंयत्रण विभाग, उर्जा विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा एएमआईइ कोलकता/एएमआईसीई लुदियाना समकक्ष अर्हता प्राप्त पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी जा चुकी है,3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक लघु जल संसाधन विभाग में सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त अधिसूचना के आलोक में प्रोन्नति देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?