क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि1. क्या यह बात सही है कि एन०एच०-19 सड़क मार्ग पर फोरलेन निर्माण के क्रम में सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखंड के रामपुर आमी मौजा के खाता सं0-387, 379, खेसरा सं0-710/2012 एवं खाता सं0-170, खेसरा सं०-695 अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि को जिला भूअर्जन कार्यालय, सारण के पत्रांक-673, दिनांक 05.03.2020 द्वारा विधि विभाग, सारण में जमा किया गया है,2. क्या यह बात सही है कि मुअवाजा भुगतान हेतु भूअर्जन कार्यालय, सारण के पत्रांक-1487/भू०अ०, दिनाक 17.06.2020 द्वारा विधि विभाग से राशि वापस करने का अनुरोध किये जाने के पश्चात भी राशि वापस नहीं किये जाने से मुआवजा भगुतान लंबित है, जबकि विधि विभाग द्वारा उक्त राशि वापसी के संबंध में विगत दो वर्ष पूर्व मुख्यालय से भी परामर्श प्राप्त कर लिया गया है,3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक जांच काराकर दोषी पदा० पर कार्रवाई करते हुए भु-स्वामी को मुआवजा भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?