क्या मंत्री , स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सिंघवाड़ा प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी पर सहायक विद्युत अभियंता दरभंगा के पत्रांक स0 189 दिनांक-29.05.2023 द्वारा सहायक अभियंता, विधुत आपूर्ति अवर प्रमंडल, दरभंगा से माहवर विधुत आपुर्ति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं करने, जनरेटर संचालक के विपत्र को स्वास्थ्य प्रबंधक से सत्यापन नहीं कराने तथा सिविल सर्जन से बिना अनुमोदित मार्च-सितम्बर 2019 में कुल 7,72,078/- रूपये का व्यावसायिक मद से भुगतान कर गंभीर अनियमितता बरती गयी थी;2. क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक स0-38 दिनांक-28.12.2023 द्वारा निर्गत आदेश में श्री सुशील चंद्र मिश्रा, लिपिक,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघवाड़ा को आरोप मुक्त करते हुए पूर्व में पदस्थापित संस्थान में पदस्थापना की कारवाई चिकित्सा प्रभारी द्वारा नहीं की जा रही है;3. यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जाँच करते हुए दोषी पदाधिकारी पर करवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों?