क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—1. क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमि म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) मामलों में अंचल अधिकारियों (C.O.) द्वारा आवेदकों को नियमानुसार सुनवाई की सूचना नहीं दी जाती है;2. क्या यह बात सही है कि समयाभाव का हवाला देते हुए कई मामलों में वास्तविक सुनवाई किए बिना ही म्यूटेशन मामलों का निष्पादन कर दिया जाता है;यदि हाँ, तो सरकार कब तक भूमि म्यूटेशन मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सुनवाई की अनिवार्य सूचना, डिजिटल ट्रैकिंग तथा जवाबदेही तय करने हेतु ठोस दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?