क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के अंदर श्रम कार्ड के अंतर्गत गरीब श्रमिक परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु दी जाने वाली सहायता राशि का प्रावधान है, जिसमें पंजीकरण के तीन वर्ष बाद ही लाभ दिया जाता है, जिससे अत्यंत गरीब परिवारों को समय पर सहायता नहीं मिल पाती है;2. क्या यह बात सही है कि बिहार के कई जिलों में विवाह की तिथि निकट होने के बावजूद पात्र परिवार सहायता से वंचित रह जाते है;3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं' तो सरकार कब तक उक्त सहायता राशि को ससमय लाभुकों को देने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों ?