क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि स्व० कैलाश यादव, पिता-स्व० किशुन यादव, ग्राम-एरूरी, थाना-पकरीवरावां, जिला-नवादा की मृत्यु एल०टी० तार के विद्युत स्पर्शघात से दिनांक-01-07-2023 को हुई एवं घटना की प्राथमिकी पकरीवरावां थाना काण्ड संख्या-02/23 दर्ज कर शव का पोस्टमार्टन हुआ,2. क्या यह बात सही है कि विद्युत विभाग के द्वारा उक्त मृतक के परिजनों को अनुग्रह अनुदान की राशि-(400000) चार लाख रूपया का भुगतान नहीं किया गया है,3- यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त मृतक के परिजनों को अनुग्रह अनुदान की राशि-(400000) चार लाख रूपया भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?