क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य निदेशालय बिहार के पत्रांक 996(4), दिनांक 19.06.2025 एवं पत्रांक 999(4) दिनांक 19.06.2025 द्वारा स्वास्थ्य विभागीय लिपिक का पद राज्य स्तरीय संवर्ग करते हुये सिविल सर्जन स्तर से सभी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगायी गयी है, जिससे सिविल सर्जन स्तर से लिपिक पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने के कारण लिपिक मनमाने तरह से कार्य करते हैं तथा एक ही स्थान पर कई वर्षों से पदस्थापित है,2.क्या यह बात सही है कि समाहारणालय स्तर पर समाहारणालय लिपिक संवर्ग नियमावली प्रभावी हैं एवं इस संवर्ग के लिपिक जिला स्तरीय संवर्ग के लिपिक हैं, जिन पर जिला पदाधिकारी स्तर से कार्रवाई की जाती है,3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त दोनों पत्रांक को निरस्त कर जिलास्तरीय समाहारणालय लिपिक संवर्ग जैसा पूर्व की तरह जिला स्तरीय संवर्ग लागू करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?