Urban Development notifications 2017बिहार राजपत्र अधिसूचनाएँ
74 notifications published in the Bihar Gazette by the Urban Development, Government of Bihar, in 2017. Read the summaries and download the official PDFs.
बिहार शहरी अायोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 सह-पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमवाली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्द्वारा सहरसा आयोजना क्षेत्र का, महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य नियमानुकूल कार्रवाई के लिए, आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो ”सहरसा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार“ के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगा ः -
in exercise of the powers conferred by Section- 11 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule-11 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Government of Bihar, hereby constitutes the Planning Authority, which shall be known as “Gaya Planning Area Authority” to prepare Master Plan and other Development Plans of Gaya Planning Area, its implementation and for other lawful actions, and it shall be constituted consisting of the followings :-
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमवाली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्द्वारा गया आयोजना क्षेत्र का, महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य नियमानुकूल कार्रवाई के लिए, आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो ”गया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार“ के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगा ः -
भारत संविधान के अनुच्छेद-166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग (ख) की कंडिका 2(ii) को तुरंत के प्रभाव से विलोपित करते हैं।
in exercise of the powers conferred by Section - 11 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule - 11 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Govt. of Bihar, to prepare Master Plan and other Development Plans of Bodhgaya Planning Area, its implementation and for other lawful actions, hereby constitutes the Planning Authority, which shall be known as “Bodhgaya Planning Area Authority” and it shall be constituted consisting of the followings :-
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 सह-पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बििहार सरकार एतद्द्वारा बोधगया आयोजना क्षेत्र का महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य विधिपूर्ण कारवाई के लिए आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो ”बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार“ के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगा ः -
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या 2724 दिनांक 13.04.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सीतामढ़ी जिलान्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची ’क‘ में यथावर्णित चैहद्दी के अन्तर्गत सुरसण्ड नगर पंचायत गठित करती है तथा इसमें पड़ने वाले संक्रमणशील क्षेत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के सुसंगत प्रावधानों को लागू करती हैः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-2052 दिनांक 17.03.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद्द्वारा वैषाली जिलान्तर्गत महनार नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को ही नगर परिषद, महनार के रूप में गठित करती है, जिसे नगर परिषद, महनार कहा जाएगा।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-2052 दिनांक 17.03.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद्द्वारा वैषाली जिलान्तर्गत महनार नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को ही नगर परिषद, महनार के रूप में गठित करती है, जिसे नगर परिषद, महनार कहा जाएगा।
बिहार नगरपालिका अधि नियम, 2007 की धारा-35 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में नगरपालिका (नगर निगम/नगर परिषद) के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची I, II, III में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।
ADB (ऐशियन डेवलपमेंट बैंक) सम्पोषित गया सिवरेज परियोजना फेज-I अनुमानित लागत कुल-$ 54.92 मिलियन यू॰एस॰ डॉलर (लगभग 370.63 करोड़ रू॰) (तीन सौ सत्तर करोड़ तिरेसठ लाख रू0 मात्र) की योजना के कार्यान्वयन एवं उस पर संभावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृत्ति।
बिहार के शहरों के विकास के सैद्धान्तिक निर्णय के तहत आधारभूत संरचनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा ADB से 200 मिलियन यू॰एस॰ डॉलर की वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है। दिनांक- 30 एवं 31 जनवरी, 2012 को ADB, कार्यालय नई दिल्ली में सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठक में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त बैठक में राज्य में आधारभूत संरचना के विकास हेतु ADB से वित्तीय सहायता 200 मिलियन यू॰एस॰ डॉलर प्राप्त करने एवं राज्य सरकार की ओर से 86 मिलियन डॉलर की सहायता उपलब्ध कराने पर सहमति हुई। ADB से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार का अभिमत प्राप्त है।
After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared by previously published draft Notification No-2728 dated-13.04.2017 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act, the State Government of Bihar is hereby pleased to constitute the areas falling in the present circle of Nagar Panchayat Daudnagar and its present boundaries within the district of Aurangabad as the Nagar Parishad, Daudnagar, which will be called the Nagar Parishad, Daudnagar.
बिहार नगरपालिका अधि्ानियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-2728 दिनांक-13.04.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतद्द्वारा औरंगाबाद जिलान्तगर्त दाउदनगर नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को नगर परिषद, दाउदनगर के रूप में गठित करती है, जिसे नगर परिषद् दाउदनगर कहा जायेगा।
1. दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम, 2010 की धारा-9 के अंतर्गत अनुग्रह राशि के दावों एवं बन्दोबस्ती प्रभार विनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ विभागीय संकल्प सं0-356 दिनांक 26.08.2014 द्वारा गठित प्राधिकार, जिसकी अवधि दिनांक 25.08.2015 को समाप्त हो चुकी है का अवधि विस्तार भूतलक्षी प्रभाव से अगले दो वर्षों के लिये किया जाता है।
केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत पूर्णिया जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु `11048.83 लाख (एक अरब दस करोड़ अड़तालीस लाख तिरासी हजार रू0 मात्र) एवं भागलपुर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु `3265.95 लाख (बत्तीस करोड़ पैंसठ लाख पंचानवे हजार रू0 मात्र) अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना में राज्य के एक लाख्ा से अधिक आबादी वाले 27 नगर निकाय आच्छादित है। AMRUT योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में योजना को राज्य में लागू किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। AMRUT योजना के अनुश्रवण हेतु मार्गदर्शिका के कंडिका 10.2 के आलोक में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) गठित है। मार्गदर्शिका के कंडिका 10.3 में DPR का तकनीकी अौर वित्तीय मूल्यांकन करने हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) गठित है।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में नगरपालिका (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत) के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची में एतद्द्वारा सर्वसाध्ाारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।
बिहार नगरपालिका अधि्ानियम, 2007 की धारा-35 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में नगरपालिका (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत) के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची में विभागीय अधिसूचना संख्या-3623 दिनांक 30.05.2017 द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की गई थी। परन्तु टंकण भूल के कारण उक्त अधिसूचना की संलग्न अनुसूची-I एवं अनुसूची-XXII में त्रुटियाँ पाई गई जिसे निम्नवत् संशोधि्ात किया जाता हैः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-12 (9) में निहित प्रावधान के आलोक में पटना नगर निगम के कार्यकाल समाप्ति (10 जून, 2017) से नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के पष्चात् नए नगर इकाई के अस्तित्व में आने तक की कालावधि के लिए नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को पटना नगर निगम का प्रषासक नियुक्त किया जाता है।