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Urban Development notifications 2017बिहार राजपत्र अधिसूचनाएँ

74 notifications published in the Bihar Gazette by the Urban Development, Government of Bihar, in 2017. Read the summaries and download the official PDFs.

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1 Oct 2026

74 notifications · Page 4 of 4

Extra Ordinary
Urban Development

BMPT (Assessment, Collection and Recovery) (Amendment) Rules, 2017

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-127 (3) एवं धारा-419 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

Extra Ordinary
Urban Development

BMPT (Assessment, Collection and Recovery) (Amendment) Rules, 2017

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-127 (3) एवं धारा-419 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

Extra Ordinary
Urban Development

Upgradation of Fatuha Nagar Panchayat to Fatuha Nagar Parishad

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-8682 दिनांक-25.11.2016 द्वारा घोिषत संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा पटना जिलान्तर्गत फतुहा नगर परिषद का गठन करती है। फतुहा नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को नगर परिषद, फतुहा कहा जायेगा।

Extra Ordinary
Urban Development

Upgradation of Fatuha Nagar Panchayat to Fatuha Nagar Parshad

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-8682 दिनांक-25.11.2016 द्वारा घोिषत संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा पटना जिलान्तर्गत फतुहा नगर परिषद का गठन करती है। फतुहा नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को नगर परिषद, फतुहा कहा जायेगा।

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Urban Development

Sanction of Expected Exp & Plan of AMRUT Scheme

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीविषयः- करण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत बेतिया, सासाराम, डेहरी, कटिहार एवं सहरसा नगर निकायों के जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 46284.95 लाख रू0 (चार अरब बासठ करोड़ चैरासी लाख पंचानवे हजार रू0 मात्र) अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

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B.S.V (Protection of livelihood and regulation of Street Vending) Schemes 2017

बिहार फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार नगर स्थानीय निकायों एवं शहरी फुटपाथ विक्रय समितियों से परामर्श कर एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित स्कीम बनाती है, यथा- अध्याय-I प्रस्तावना।

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Urban Development

B.S.Vendors (Protection of livelihood & regulation of Street Vending) Rules 2017

बहर गजट [सधरणी 16 फरवर 2017 अधिनियम की धारा 20 के अधीन शिकायत निवारण समिति के आदेश / निर्णय के आलोक में महापौर/ अध्यक्ष के समक्ष अपील

Extra Ordinary
Urban Development

B.S.Vendors (Protection of livelihood & regulation of Street Vending) Rules 2017

बिहार फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु बिहार सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः-

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Declares the Circle of Nagar Parishad Chapra

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-5365 दिनांक-12.08.2016 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सारण जिलान्तर्गत छपरा नगर परिषद की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चौहद्दी को नगर निगम, छपरा घोषित करती है।

Extra Ordinary
Urban Development

Declares the Circle of Nagar Parishad Chapra

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-5365 दिनांक-12.08.2016 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सारण जिलान्तर्गत छपरा नगर परिषद की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चौहद्दी को नगर निगम, छपरा घोषित करती है।

Extra Ordinary
Urban Development

Upgradation of Bakhtiyarpur Nagar Panchayat to Bakhtiyarpur Nagar Parishad

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या 5976, दिनांक 02.09.2016 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को नगर परिषद्, बख्तियारपुर कहा जायेगा।

Extra Ordinary
Urban Development

Upgradation of Bakhtiyarpur Nagar Panchayat to Bakhtiyarpur Nagar Parishad

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या 5976, दिनांक 02.09.2016 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर नगर पंचायत की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चैहद्दी को नगर परिषद्, बख्तियारपुर कहा जायेगा।

Ordinary
Urban Development

Extension order of three years

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा के अन्तर्गत C.W.J.C No-8152/2013 में पारित आदेश के आलोक में नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण-I & II में सदस्य के रूप में क्रमशः श्री रामध्यान राम, अभियंता प्रमुख (सेवानिवृत), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री श्याम सुन्दर पाठक, मुख्य अभियंता (असैनिक, सेवानिवृत) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची को विभागीय अधिसूचना सं0-11 न0वि0 (न्या0)-23/2013 185 पटना दिनांक 28.01.2014 के द्वारा तीन वर्षों के लिए नियुक्ति की गयी थी, जिसका सेवा विस्तार दिनांक 28.01.2017 से अगले तीन वर्षों के लिए की जाती हों 2. अधिसूचना सं0-185 दिनांक 28.01.2014 में सन्निहित अन्य शर्त्ते यथावत रहेगी।