क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्री-GST अवधि (जुलाई 2017 से पूर्व) के अंतर्गत निष्पादित कार्य अनुबंधों में यदि विभाग द्वारा GST Reimbursement का भुगतान विलंब से किए जाने के कारण ठेकेदार द्वारा GST का भुगतान समय पर नहीं हो पाया हो जिसके फलस्वरूप GST विभाग द्वारा ब्याज एवं/ या दंड आरोपित किया गया है ;क्या यह बात सही है कि ऐसे ब्याज एवं दंड की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) ठेकेदार को किए जाने की अनुशंसा वित्त विभाग द्वारा की जाती है;यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार ठेकेदार द्वारा वित्तीय हानि की भरपाई करने हेतु कौन सी प्रावधान/कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?