क्या मंत्री, पषु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि सी0डब्लु0जे0सी0 11953/2010 में पारित आदेश के अनुसार श्री कन्हैया चौधरी, पिता-स्व0 दुखहरण चौधरी, ग्रा0-धुनषी, पो0-धनुषी चॉदपुर, प्रखण्ड-बेनीपट्टी, जिला-मधुबनी को बेनीपट्टी अंचल के चानपुर पट्टी खाता-126, खेसरा-330, रकवा-58 बीघा 13 कट्ठा 15 धूर मछली सह मखाना जलकर को खिल्लत-मिल्लत के तहत् उक्त कन्हैया चौधरी के नाम से बंदोवस्ती करने का आदेश दिया गया था ;2. क्या यह बात सही है कि आवेदक कन्हैया चौधरी के आवेदन पर अपर समाहर्त्ता मधुबनी ने पत्रांक-11-02/2023-24 2550 दिनांक-09.09.2024 को जिला मत्स्य पदाधिकारी मधुबनी को वंदोवस्ती की दिया में अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु पत्र दिया हैं, परन्तु अभी तक लंबित हैं जबकि जिला मत्स्य पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक-192, दिनांक-19.03.2012 को अन्य 11 जलकर खिल्लत-मिल्लत के आधार पर वंदोवस्ती किया गया है ;3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त जलकर को श्री कन्हैया चौधरी को वंदोवस्ती करने तथा लापरवाही वरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती हैं। हॉ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?