क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1.क्या यह बात सही है कि विगत 5 वर्षों से पूरे राज्य में राज्यकर्मियों की प्रोन्नति पर सरकार द्वारा रोक के पश्चात् वैकल्पिक व्यवस्था के तहत राज्यहित में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं० -19300, दिनांक- 13.10.2023 द्वारा अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के माध्यम से उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने का प्रावधान है,2.क्या यह बात सही है कि पशु एवं मत्स्य विभाग के बिहार पशु चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को एक वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी विहित अर्हत्ता रखने के बावजूद उच्चतर पद का प्रभार नहीं दिया गया है, जबकि राज्य के सभी अन्य विभागों ने अपने अधीनस्थ कर्मियों को वेतनमान सहित उच्चतर पद का प्रभार बहुत पहले दे दिया है,3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अन्य विभागों की भांति उक्त संवर्ग के पशु चिकित्सकों को रिक्त पदों पर उच्चतर पद का प्रभार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?