क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रुन्नीसैदपुर प्रखण्ड के बाल संरक्षण इकाई के तहत स्पॉन्सरशिप योजना द्वारा गरीब व असहाय बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक आर्थिक लाभ देने का प्रावधान है परंतु इस क्षेत्र के ऐसे बच्चे जिनके आय का कोई स्त्रोत नहीं है तथा जो असहाय व निर्धन हैं, सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त आर्थिक लाभ से अबतक वंचित हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड के बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत आर्थिक लाभ मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यो ?