क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- क्या यह बात सही है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार 60 किलोमिटर की दूरी के बाद ही दूसरा टोल बुथ बनाने का प्रावधान है, परन्तु बेगूसराय जिला में मात्रा 40 किलोमिटर के अंदर ही दो-दो टोल बुथ क्रमशः शाहपुर टोल बुथ ;एन.एच.(31) और मुरलीटोल टोल बुथ (एन.एच.-28) है, जिसके कारण वाहन मालिकों को 40 किलोमिटर मे ही दो बार टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है?