क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :1. क्या यह बात सही है कि निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं बिहार, पटना के पत्रांकः- 958 (4) दिनांकः- 31/05/2013 द्वारा आदेशित है कि स्थानान्तरित कर्मी को स्थानान्तरित स्थल से पदस्थापित स्थान पर पुनः पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाना है;2. क्या यह बात सही है कि सिविल सर्जन पटना के द्वारा उक्त आदेशित नियम के विरूद्ध कई लिपिक को पूर्व पदस्थापित स्थान पर पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति किया गया है;3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त आदेश के आलोक में जाँचोपरान्त दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?