क्या मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-(1) क्या यह बात सही है कि Pharmacy Council of India (PCI) द्वारा अधिसूचित Pharmacy Practice (Amendment) Regulations, 2021 बिहार राज्य में पूर्ण रूप से लागू नहीं किए गए हैं;(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में (Pharm.D) / उच्च योग्यता धारी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं होने के कारण मरीजों को स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप फार्मेसी सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं?(3) यदि हाँ तो कबतक सरकार Pharmacy Practice (Amendment) Regulations, 2021 को बिहार में लागू कराने एवं अस्पतालों में Pharm.D योग्यताधारी की नियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?