क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-1. क्या यह बात सही है कि इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, जहाँ नयी दिल्ली स्थित एम्स, के तर्ज पर नियम लागू है जिसके अनुसार उक्त संस्थान में सात सदस्यीय शिकायत निवारण समिति का पुर्नगठन दिनांक-29.04.2025 को किया गया है;2. क्या यह बात सही है कि उक्त समिति मे लैब असिस्टन्ट एवं वरीय प्रशासनिक सहायक पद सहित अन्य पदों की प्रोन्नति, वर्षों से लंबित मामला एवं वेतन लेवल में सुधार सहित अन्य 14 कर्मियों/पदाधिकारीयों का शिकायत निवारण समिति में निष्पादन करना था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी हैं;3. यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त संस्थान में खण्ड (2 )में वर्णित समस्याओ को नयी दिल्ली एम्स की तरह प्रोन्नति, लंबित मामला सहित अन्य 14 कर्मियों/पदाधिकारीयों का शिकायत निवारण समिति में निष्पादन कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?