All 197 notifications published in the Bihar Gazette by the Vigilance Department, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
WHEREAS, It is alleged that Sri Nagendra Singh S/o Late Ramchandra Singh the then Head Assistant, Established Section, Colecteriat Office, Gopalganj, Permanent Address :- Village- Barkuiya, Tiwari Tola, P.S. - Barauli, District - Gopalganj, At Present Ward No.-26, Haziapur Giri Tola, P.S.-Town, Dist.- Gopalganj while holding the post of Sri Nagendra Singh S/o Late Ramchandra Singh the then Head Assistant, Established Section, Colecteriat Office, Gopalganj and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. Case
WHEREAS, It is alleged that Sri Dadan Prasad S/o Late Kapildev Prasad, the then Ranger, Muzaffarpur, Village - Tukulia, P.S. - Govindganj, District - East Champaran At Present Address - D/56, People's Co-operative Colony, Kankarbagh, P.S. - Kankarbagh, District-Patna while holding the post of Sri Dadan Prasad S/o Late Kapildev Prasad, the then Ranger, Muzaffarpur, and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. Case No. 13/2012 dated 07-02-2012.
WHEREAS, It is alleged that Sri Anand Kumar S/o Late Braj Bhushan Prasad the then District Welfare Officer, Vaishali, Village - Belaur, P.S. - Udwant Nagar, District - Bhojpur At Present Address - C/o Anjani Kumar Sinha, Gokul Nagar, Lohiya Path, Jagdeopath, P.S. - Rupaspur, District - Patna while holding the post of Sri Anand Kumar S/o Late Braj Bhushan Prasad the then District Welfare Officer, Vaishali and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. Case No. 95/2016 dated 23-09-2016.
माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस नं0-25634/2017 प्रमोद कुमार सैनी बनाम्बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 30.08.2017 को आदेश पारित कर आलमगंज थाना कांड संख्या-230/2016 का अग्रतर अनुसंधान का प्रभार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। अतः अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए तत्कालिक प्रभाव से आलमगंज थाना कांड संख्या-230/2016 के अधिग्रहण एवं अनुवर्त्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।
विभागीय अधिसूचना संख्या-2226 दिनांक 30.05.2017 एवं एतद्संबंधी निर्गत अन्य आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत निगरानी विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना के लिए विभाग के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्राधिकार का दायित्व निर्वहन करने हेतु आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है ः-
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1752(s½ दिनांक 06.03.2018 द्वारा श्री दिलीप कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता की सेवा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से वापस लेते हुए कार्यकारी प्रभार के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में अधीक्षण अभियंता, तकनीकी परीक्षक कोषांग के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक के लिए निगरानी विभाग को सौंपी गयी है। तद्नुसार दिनांक 12.03.2018 को पूर्वाहन में श्री सिंह द्वारा योगदान समर्पित किया गया है।
श्री संपूर्णानन्द तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दानापुर को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-4057 दिनांक 26.03.2018 द्वारा संयुक्त सचिव (विधि), निगरानी विभाग के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक के लिए सेवा सौंपी गयी है।
गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक-6647 दिनांक 17.08.2017 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में कारा अश्वारोही पुलिस परिसर की जमीन को 16 रजिस्टर्ड डीड द्वारा रजिस्ट्री कर प्राईवेट व्यक्तियों को बेचे जाने की जाँच का आदेश निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को दिया गया है। संबंधित मामले में बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है, का अनुसंधान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना से कराने का आदेश संसूचित किया गया है।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के निम्नलिखित पदाधिकारियों को निगरानी विभाग, बिहार, पटना के विशेष निगरानी इकाई में अनुबंध के आधार पर प्रथम तीन वर्षो के लिए अथवा अधिकतम उम्र सीमा 68 वर्ष तक (जो पहले हो) के लिए तथा आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए सेवा का विस्तार उनके कार्यो की समीक्षोपरान्त अनुबंधित शर्त्तो के आधार पर बिल्कुल अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ः-
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-5448 दिनांक 05.11.2014 द्वारा सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षकों को अनुबंध के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए नियोजित करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया था, जिनका विभागीय अधिसूचना संख्या-821 दिनांक 10.03.2016 द्वारा एक वर्ष की अवधि विस्तार किया गया था। पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या-4518 दिनांक 30.11.2016 द्वारा एक वर्ष अर्थात दिनांक 14.11.2017 तक के लिए अवधि विस्तार किया गया था।
WHEREAS, It is alleged that Sri Lalan Prasad Singh, S/o Late Shyam Singh, the then In-charge Executive Engineer, Patna Municipal Corporation, Patna. Permanent Address : Vill. - Hathiya, P.S. + Dist. - Sheikhpura at present Gandhi Nagar, infront of Patliputra Station, P.S. - Rajiv Nagar, Distt. - Patna, while holding the post of Sri Lalan Prasad Singh, the then In-charge Executive Engineer, Patna Municipal Corporation, Patna and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence of under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case N
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) The 16th October 2017 No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-09/2016-4264 ¼vuq0½—WHEREAS, It is alleged that Sri Satya Narayan Mahto, S/o Late Babu Lal Mahto, the then Superintending Enginer, Building Construction Circle (Retired) Muzaffarpur, Village-Bhairokhara, P.S. - Tajpur, District - Samastipur, while holding the post of Sri Satya Narayan Mahto, Late Babu Lal Mahto, the then Superintending Enginer, Building Construction Circle (Retired) Muzaffarpur, and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence of under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Preventi
पुलिस अधीक्षक यातायात, पटना के पत्रांक-1828 दिनांक 21.09.2017 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को पूर्व की अधिसूचना संख्या-1906 दिनांक 20.04.2017 की समाप्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 17.10.2017 से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। षमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।
अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5/निदे॰ (निगरानी) 195-01/2017-2069 दिनांक 17.08.2017 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजाति के छात्र-छात्राओं को वर्ष-2013-14 एवं इसके पूर्व के वर्षो में भारी अनियमितताओं में संलिप्त दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध नगर थाना, नवादा में दर्ज प्राथमिकी संख्या-नगर थाना कांड संख्या-786/15 दिनांक 19.12.2015 का अनुसंधान जो सम्प्रति आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किया जा रहा है, का अनुसंधान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना से कराने का आदेश संसूचित किया गया है।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-5743 दिनांक 30.06.2017 द्वारा श्री ईश्वरी प्रसाद सिंह, अधीक्षण अभियंता की सेवा योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से वापस लेते हुए अधीक्षण अभियंता, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक के लिए निगरानी विभाग को सौंपी गयी है। तद्नुसार दिनांक 05.07.2017 को पूर्वाह्न में श्री सिंह द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद पर योगदान समर्पित किया गया है।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक श्री अरूण कुमार शर्मा को विभागीय अधिसूचना संख्या-4713 दिनांक 06.09.2013 द्वारा निगरानी विभाग के अन्तर्गत विशेष निगरानी इकाई में अनुबंध के आधार पर तीन वर्षो के लिए पुलिस अधीक्षक के पद पर नियोजित किया गया था। तद्नुसार श्री शर्मा द्वारा दिनांक 13.09.2013 को पूर्वाह्न में अपना योगदान समर्पित किया गया, जिसे विभागीय आदेश संख्या-4910 दिनांक 13. 09.2013 द्वारा स्वीकृत किया गया था।
जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-119 (प्र॰)/सी॰ दिनांक 17.05. 2017 एवं गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक-4744 दिनांक 29.05.2017 के द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में श्री कुमार अनुज, बि॰प्र॰से॰, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर-सह-विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) बागबाड़ी, भागलपुर एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी मोजाहिदपुर (बबरगंज) थाना कांड संख्या-89/17 दिनांक 02.05.2017 के अग्रेत्तर अनुसंधान का प्रभार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को ग्रहण करने का आदेश पारित किया गया है।
विभागीय अधिसूचना संख्या-4440 दिनांक 24.11.2016 एवं एतद्संबंधी निर्गत अन्य आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत निगरानी विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना के लिए विभाग के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्राधिकार का दायित्व निर्वहन करने हेतु दिनांक 01.06.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है ः-