Urban Development notificationsबिहार राजपत्र अधिसूचनाएँ
All 1,206 notifications published in the Bihar Gazette by the Urban Development, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
सबके लिए आवास (शहरी) योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के किंर्डका-16.5 में अंकित प्रावधान एवं विभागीय संकल्प सं0-3812 दिनांक 26.08.15 के अालोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत संस्था बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) को योजना का State level Nodal Agency (SLNA) नामित किया जाता है।
राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन विषयः- प्राधिकरण (NGRBA) के आलोक में गठित बिहार राज्य के गंगा नदी प्राधिकरण गअंतर्गत ’’बिहार राज्य गंा नदी संरक्षण प्रबंध सोसाईटी‘‘ (BGCMS) में संविदानियुक्ति हेतु के आधार पर 32 पदों का सृजन एवं .00 उस पर अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 2,56,80,000(दो करोड़ छप्पन लाख अस्सी हजार रू0) मात्र की प्रश ासनिक स्वीकृति।
भारत सरकार द्वारा निर्गविषयः- त मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों के आलोक में राज्य के चयनित शहरों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के कार्यान्वयन, राज्य रयोजना मद में उपलब्ध ाशि से राज्यांश के व्यय, भविष्य में आगामी वर्षों में राज्य योजना मद में इस योजना के राज्यांश के लिए रािश प्रावधानित करने की व्यवस्था एवं योजना के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत State High Power Streeing Committee तथा राज्यस्तरीय तकनीकी समिति के गठन एवं मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में राज्यांश के व्यय की सैद्धांतिक स्वीकृति।
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के लिए जारी मार्गदर्शिका की कंडिका-10.2 में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) के गठन का प्रावधान किया गया है। उक्त आलोक में राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) का गठन निम्नवत् किया जाता हैः-
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों के आल ेाक में राज्य में Smart City योजना के कार्यान्वयन एवं मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में राज्यांश के व्यय की सैद्धांतिक सहमति का प्रस्ताव।
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Smart City योजना प्रारंभ की गयी है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। क्षेत्र-आधारित विकास स्लमों समेत विद्यमान क्षेत्रों (रिट्रोफिट और पुनर्विकास) को बेहतर नियोजित क्षेत्रों में बदलेगा जिससे संपूर्ण शहर की वास-योग्यता बढ़ेगी। शहरी क्ष्ोत्रों मे बढ़ रही जनसंख्या को स्थान मुहैया कराने के लिए शहरों के आस-पास नए क्षेत्रों (हरित क्षेत्र) को विकसित किया जाएगा। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहरी अवस्थ्ाापना और सेवाएं बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, की जानकारी और आंकड़ो का उपयोग कर स
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) सं0-309/2003, 330/2001, 44/2004 एवं 688/2007 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना सं0-1124 दिनांक 02.11.2012 द्वारा राज्य में वधशाला के लिए एक कमिटि का गठन किया गया है, जिसके क्रमांक-09 में राज्य सरकार द्वारा दो सदस्य नामित करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार की ओर से दो प्रतिनिधि को निम्नवत् नामित किया जाता हैः-
भारत सरकार द्वारा निगर्त मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देश के आलोक में राज्य में ’’सबके लिए आवास (शहरी) योजना‘‘ के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त होने वाली धन राशि के आलोक में बजटीय उपबंध के अन्तर्गत राज्यांश की आनुपातिक राशि के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति एवं लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण योजना में केन्द्रांश 1.50 लाख रूपये प्रति आवास के अतिरिक्त राज्य सरकार का अंशदान
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ’’सबके लिए अावास (शहरी)‘‘ योजना का शुभारंभ दिनांक 17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है ।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए जारी मार्गदर्शिका की कंडिका 11.2.2.i में राज्य स्तर पर मिशन निदेशक की अध्यक्षता में State Mission Directorate (SMD) के गठन का प्रावधान किया गया है। यह निदेशालय राज्य में गठित High Powered Committee (HPC) के सदस्य सचिव-सह-प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में कार्य करेगा।
श्री संदीप मिश्रा, सब ज/2008 ज-II पूर्णियां को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं.-9234 दिनांक 25.06.2015 के आलोक में प्रतिनियुक्ति के आधार पर विधि परामर्शी, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के पद पर योगदान की तिथि 13.07.2015 से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
वषय – भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को राज्य के 42 शहरी नगर निकायों में कार्यान्वित किये जाने एवं उस पर अनुमानित व्ययबिहार शहरी विकास अभिकरण (, BUDA) को State Urban livlihood Mission (SULM) नामित करने और मिशन के संचालन हेतु समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त निदेश एवं मार्गदशि् ार्का के आधार पर कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, परसा बाजार के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची-1 में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अधीन शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के कंडिका-13.2 में अंकित प्रावधानों के आलोक में राज्य स्तरीय High Powered Steering Committee (HPSC) का गठन निम्नवत् किया जाता हैः-
केन्द्र प्रायोजित ‘‘स्वच्छ भारत मिशन ‘‘(नगरीय)‘‘ योजना में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए राज्यांश की अनुदान रािश 1333 रू0 से बढ़ाकर 8000 रू0 करने पर कुल-602.29 करोड़ रू0 (छह सौ दो करोड़ उनतीस लाख रू0) प्रस्तावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।
केन्द्र प्रायोजित ‘‘स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)‘‘ योजना राज्य के सभी निकायों में लागू करने एवं उस पर संभावित व्यय की स्वीकृति, राज्य के मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प सं0-2614 दिनांक 29.05.15 द्वारा निर्गत किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) योजना की मार्गदर्शिका में यह प्रावधान है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले शौचालय विहीन परिवारों को इस योजना के अंतर्गत 4000/- (चार हजार रू0) प्रति शौचालय की दर से केन्द्रीय अनुदान एवं राज्यांश की अनुदान राशि 1333/- रू0 (एक हजार तीन सौ तैतीस रू0) स्वीकृत है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्य योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न्ा योजनाओं के लिए तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा निष्पादन की शक्ति की सीमा में वृद्धि के संबंध में।
बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 292 से 295 में बिहार अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों को प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा निष्पादन की शक्तियों की विवरणी निम्नवत् है जो नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्य योजनान्तर्गत संचालित योजनाअों पर भी लागू हैः-
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की Heritage City Development & Augmentation Yojna (HRIDAY) के मार्गदर्शिका में योजना अनुश्रवण के लिए City Level Advisory and Monitoring Committee (CLAMC) के गठन का प्रावधान किया गया है। उक्त के आलोक में CLAMC का गठन निम्नवत् किया जाता है ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-329 के अन्तर्गत दो नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण (म्युनिसिपल बिलि्ंडग ट्रिब्युनल) का गठन किया गया है। अधिसूचना संख्या 185, दिनांक 28.01.2014 के क्रम में दोनों म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्युनल के कार्य क्षेत्रों का संशोधित बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता हैः-
नगर पंचायत, परसा बाजार (सारण) का कार्यकाल दिनांक 02.08.2015 को समाप्त हो रहा है; और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है, अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या-11, 2007) की धारा-441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा नगर पंचायत, परसा बाजार (सारण) के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 12 जुलाई, 2015 (रविवार) की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।
जापानी इनसेफलाईटीस एवं अक्यूट इनसेफाईटीस सिंड्रोम से प्रभावित 15 नगर निकायों के स्लम क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य स्तर पर प्रधान सचिव की अध्यक्षता में State Level Sanctioning Committee (SLSC) के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार होगी। यह समिति संबंधित नगर निकायों से प्राप्त DPR का परीक्षण, अनुमोदन एवं मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेगा। उक्त के आलोक में State Level Sanctioning Committee (SLSC) का गठन निम्नवत् किया जाता है ः-
जापानी इनसेफलाईटीस एवं अक्यूट इनसेफलाईटीस सिंड्रोम से प्रभावित 15 नगर निकायों के स्लम क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति योजना के समन्वय हेतु बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15 को योजना का State Level Nodal Agency (SLNA) घोषित किया जाता है।
केन्द्र प्रायोजित ‘‘स्वच्छ भारत मिशन ‘‘(नगरीय)‘‘ योजना को राज्य के सभी नगर निकायों में लागू करने एवं उस पर प्रस्तावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।
राष्ट्रपिता महात्मा गॉंधी की 150 वीं जन्म दिन 2 अक्टूबर 2019 तक देश में सम्पूर्ण स्वच्छता के संकल्प के साथ भारत सरकार द्वारा ‘‘स्वच्छ भारत मिशन‘‘ कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। केन्द्र प्रायोजित ‘‘स्वच्छ भारत मिशन ‘‘(नगरीय)‘‘ योजना को राज्य के सभी नगर निकायों में लागू करने एवं उस पर संभावित व्यय के निकासी की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।