Urban Development notificationsबिहार राजपत्र अधिसूचनाएँ
All 1,206 notifications published in the Bihar Gazette by the Urban Development, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
केन्द्र सरकार की योजना Heritage City Development and Augmentation Yojna (HRIDAY) को गया एवं बोधगया में लागू करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति।
केन्द्र सरकार ने भारत के 12 शहरों में प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु Heritage City Development and Augmentation Yojna (HRIDAY) लागू की है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने दिश्ाा निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार प्राकृतिक, विरासत एवं सांस्कृतिक रूप से धनी शहरों में केवल कुछ ऐतिहासिक इमारतों का ही संरक्षण करना पर्याप्त नहीं है बल्कि इन श्ाहरों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने, मूलभूत सुिवधाओं का विकास करने, समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने, उनकी आय में वृद्धि करने, रोजगार पैदा करने, शहर की साफ सफाई व्यवस्था सुधारने तथा सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाना प्रस्तावित है। यह योजना पूर्ण रूप से केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके लिए 100 प्रतिशत राशि्ा केन्द्
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए जारी मार्गदर्शिका की कंडिका 11.2 में राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में High Powered Committee (HPC) के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। यह समिति योजना तैयार करने, अनुमोदन, अंतर विभागीय समन्वय, संसाधनों की व्यवस्था, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगी। उक्त के आलोक में High Powered Committee (HPC) का गठन निम्नवत किया जाता है ः-
2. श्री रमेश प्रसाद राउत, सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना को सरकार द्वारा दिये निदेश के आलोक में उप निदेशक, ईख विकास, पटना के अन्य दायित्वों का निर्वहण करेगें।
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-329 के अन्तर्गत एवं C.W.J.C. No. 8152/2013 में पारित आदेश के आलोक में दो नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण (म्युनिसिपल बिलि्ंडग ट्रिब्युनल) का गठन किया गया है। अधिसूचना संख्या 185, दिनांक 28.01.2014 के क्रम में दोनों म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्युनल के कार्य क्षेत्रों का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता हैः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 में निहित प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग मुख्यालय में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत निम्नांकित पदाधिकारियों को कॉलम (4) में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 में निहित प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग मुख्यालय में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत निम्नांकित पदाधिकारियों को कॉलम (4) में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, बाँका के निर्वाचित वार्ड पार्षद के नाम यथा संलग्न अनुसूची-1 में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, मनेर (पटना) के निर्वाचित वार्ड पार्षद के नाम यथा संलग्न अनुसूची-1 में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 में निहित प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग मुख्यालय में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत निम्नांकित पदाधिकारियों को कॉलम (4) में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है ः-
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 में निहित प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग मुख्यालय में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत निम्नांकित पदाधिकारियों को कॉलम (4) में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है ः-
नगर पंचायत, नौबतपुर (पटना) एवं नगर पंचायत, विक्रम (पटना) का कार्यकाल दिनांक 04.03.2015 को समाप्त हो रहा है; और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है, अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या-11, 2007) की धारा 441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद्द्वारा नगर पंचायत, नौबतपुर (पटना) एवं नगर पंचायत, विक्रम (पटना) के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 15 मार्च, 2015 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, डुमरा एवं नगर पंचायत, जनकपुर रोड (सीतामढ़ी) के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची-1 एवं 2 में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकािशत किया जाता है।
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, खुशरूपुर (पटना) के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची-1 में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास में पदस्थापित श्री नवीन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता के दिनांक 31.01.15 के सेवानिवृत होकर प्रभार मुक्त होने के फलस्वरूप जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास एवं कैमूर का प्रभार कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, औरंगाबाद (अपने कार्यों के अतिरिक्त) को सौंपने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास में पदस्थापित श्री नवीन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता के दिनांक 31.01.15 के सेवानिवृत होकर प्रभार मुक्त होने के फलस्वरूप जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास एवं कैमूर का प्रभार कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, औरंगाबाद (अपने कार्यों के अतिरिक्त) को सौंपने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास में पदस्थापित श्री नवीन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता के दिनांक 31.01.15 के सेवानिवृत होकर प्रभार मुक्त होने के फलस्वरूप जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास एवं कैमूर का प्रभार कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, औरंगाबाद (अपने कार्यों के अतिरिक्त) को सौंपने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
राजीव आवास योजना के अंतर्गत मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत पटना, गया, दरभ्ांगा, कटिहार तथा पूर्णिया में 10203 आवासों एवं आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए नगर निकायों को कार्यान्वयन एजेंसी नामित करने तथा लाभुकों के माध्यम से आवासीय इकाईयों का निर्माण करने के संबंध में।
मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 18.11.14 के मद सं0-51 के आलोक में राजीव आवास योजना के अन्तर्गत पटना नगर निगम फेज-I के लिए कुल `2815.83 लाख पटना फेज-II के लिए `3857.62 लाख्ा पटना फेज-III के लिए 4909.91 लाख गया फेज-I के लिए 7589.80 लाख दरभंगा फेज-I के लिए 8056.43 लाख कटिहार फेज-I के लिए 8841.84 लाख एवं पूर्णिया फेज-I के लिए 9393.97 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में मंत्रिपरिषद से प्राप्त है।
जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास में पदस्थापित श्री नवीन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता के दिनांक 31.01.15 के सेवानिवृत होकर प्रभार मुक्त होने के फलस्वरूप जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), रोहतास एवं कैमूर का प्रभार कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, औरंगाबाद (अपने कार्यों के अतिरिक्त) को सौंपने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1800 दिनांक 09.06.2011 द्वारा बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर उपायुक्त कोटि वेतनमान् रूपये 15600-39100 ग्रेड पे 7600 से वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त कोटि वेतनमान् रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700 में प्रोन्नति हेतु 05 वर्षो की कालावधि निर्धारित है। उक्त संकल्प के कंडिका 3 (v) के आलोक में बिहार वित्त सेवा के निम्नांकित वाणिज्य-कर उपायुक्त कोटि के पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त कोटि में प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि 05 वर्षो में से उनके नाम के सामने कालम VI में अंकित अवधि को क्षांत किया जाता है ः-