All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.
जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मो0 अजमल खुर्शीद, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 सह पठित धारा-176 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा -212 के अधीन अपेक्षित प्रारूप का पूर्व प्रकाशन अधिसूचना संख्या-2562 दिनांक 19.04.2023 द्वारा किया जा चूका है ।
वाहन जनित प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव के मद्देनजर सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से मोटरवाहन अधिनियम की धारा-115 के तहत पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद्, खगौल नगर परिषद् एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्रों में विभागीय अधिसूचना सं0-6336 दिनांक-05.10.2021 द्वारा डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर दिनांक-31.03.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। पुनः गया नगर निगम एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रों में भी मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के अंतर्गत .09दिनांक 30.2023 की मध्य रात्रि से सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों जिनमें तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस एवं PM-2.5(Particulate Matter) का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया जाय।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों जिनमें तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस एवं PM-2.5(Particulate Matter) का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया जाय।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018, अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019, अधिसूचना संख्या-8961, दिनांक-31.12.2020, अधिसूचना संख्या-860, दिनांक-08.02.2021, अधिसूचना संख्या-5281, दिनांक-25.08.2021, अधिसूचना संख्या-6447, दिनांक-11.10.2021, अधिसूचना संख्या-1274, दिनांक-24.02.2022, अधिसूचना संख्या-1459, दिनांक-02.03.2022, अधिसूचना संख्या-376, दिनांक-20.01.2023 एवं अधिसूचना संख्या-413, दिनांक 23.01.2023 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।
यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिलें में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-9259, दिनांक 23.10.2022 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत् विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए दिनांक-23.10.2022 से अगले छः माह के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी।
अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के लिए शमन की शक्ति, गृह विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-2932, दिनांक-10.04.2017 द्वारा निर्गत बैठक की कार्यवाही एवं उनमे दिये गये शर्तों के साथ किये गये अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-2637, दिनांक-27.04.2022 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित ओ0पी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक-27.04.2022 की तिथि से अगले 12 (बारह) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोट
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 सह पठित धारा-176 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्न नियम बनाते हैं, जिसका निम्नलिखित प्रारूप एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-212 के अध्यापेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रकाशित किया जाता है और उक्त प्रारूप के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उसके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक परिवहन विभाग के वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/transport पर उपलब्ध रहेगा। तदोपरान्त प्राप्त आपत्ति/ सुझाव के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।
विभागीय अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 की कंडिका-2 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत पूर्व में अधिसूचित कुल दो अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों मार्ग संख्या-898 एवं 946 में आंशिक संशोधन संलग्न सूची के अनुरूप किया जाता है।
मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) डीजल चालित सिटी बसों, जिनसे तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव के कारण ऐसे वाहनों का परिचालन चरणबद्ध ढं+ग से प्रतिबंधित किया जाये।
पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के मद्देनजर वाहनजनित प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी दिनांक-30.09.2023 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित सिटी बसों के परिचालन को प्रतिबंधित किया गया है।
जिला पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अभिनय भास्कर, वरीय उपसमाहर्त्ता, किशनगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
आयुक्त, पूर्णियॉ प्रमण्डल, पूर्णियॉ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शाहिद परवेज, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियॉ के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमरेन्द्र शाही, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अरूण प्रकाश, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर, भागलपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री बलवीर दास, भूमि सुधार उप-समाहत्तार्, समस्तीपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अहमद अली अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत जाता है।
बिहार परिवहन सेवा के अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैः-