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Transport notificationsबिहार राजपत्र अधिसूचनाएँ

All 453 notifications published in the Bihar Gazette by the Transport, Government of Bihar, since 2015. Browse by year, read the summaries and download the official PDFs.

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1 Oct 2026

453 notifications · Page 9 of 23

Extra Ordinary
Transport

Regarding authorizing Mo. Ajmal Khurshid to execute the works of D.T.O. Saharsa

जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मो0 अजमल खुर्शीद, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

Extra Ordinary
Transport

Bih. Motor Vehi. Accident Claims Tribunal Formation & Service Conditions Rules23

मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 सह पठित धारा-176 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा -212 के अधीन अपेक्षित प्रारूप का पूर्व प्रकाशन अधिसूचना संख्या-2562 दिनांक 19.04.2023 द्वारा किया जा चूका है ।

Extra Ordinary
Transport

Regarding Posting

बिहार परिवहन सेवा के पदाधिकारी श्री नवेन्दु शेखर को अगले आदेश तक अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

No. 3874Gazette 436Page 1

Extra Ordinary
Transport

Extension of Bihar Clean fuel scheme 2019 in Gaya and Muzaffarpur

वाहन जनित प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव के मद्देनजर सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से मोटरवाहन अधिनियम की धारा-115 के तहत पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद्, खगौल नगर परिषद् एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्रों में विभागीय अधिसूचना सं0-6336 दिनांक-05.10.2021 द्वारा डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर दिनांक-31.03.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। पुनः गया नगर निगम एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रों में भी मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के अंतर्गत .09दिनांक 30.2023 की मध्य रात्रि से सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।

Extra Ordinary
Transport

Ban of diesel Auto in Gaya & Muzaffarpur municipal area

मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों जिनमें तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस एवं PM-2.5(Particulate Matter) का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया जाय।

Extra Ordinary
Transport

Ban on 15 years old Commercial Vehicle in plying Gaya & Muzaffarpur from1.10.23

मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों जिनमें तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस एवं PM-2.5(Particulate Matter) का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया जाय।

Ordinary
Transport

Modification of 15 Notified Routes

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018, अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019, अधिसूचना संख्या-8961, दिनांक-31.12.2020, अधिसूचना संख्या-860, दिनांक-08.02.2021, अधिसूचना संख्या-5281, दिनांक-25.08.2021, अधिसूचना संख्या-6447, दिनांक-11.10.2021, अधिसूचना संख्या-1274, दिनांक-24.02.2022, अधिसूचना संख्या-1459, दिनांक-02.03.2022, अधिसूचना संख्या-376, दिनांक-20.01.2023 एवं अधिसूचना संख्या-413, दिनांक 23.01.2023 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

Ordinary
Transport

Power of Compounding to Traffic Police

यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिलें में यातायात पुलिस के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-9259, दिनांक 23.10.2022 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत् विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए दिनांक-23.10.2022 से अगले छः माह के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गई थी।

Ordinary
Transport

Power of Compounding to Police

अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के लिए शमन की शक्ति, गृह विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-2932, दिनांक-10.04.2017 द्वारा निर्गत बैठक की कार्यवाही एवं उनमे दिये गये शर्तों के साथ किये गये अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-2637, दिनांक-27.04.2022 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-200 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित ओ0पी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक-27.04.2022 की तिथि से अगले 12 (बारह) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोट

Extra Ordinary
Transport

Notification Regarding Bihar Motor Vehicle Accident Claim Tribunal

मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 सह पठित धारा-176 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्न नियम बनाते हैं, जिसका निम्नलिखित प्रारूप एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-212 के अध्यापेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रकाशित किया जाता है और उक्त प्रारूप के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उसके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक परिवहन विभाग के वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/transport पर उपलब्ध रहेगा। तदोपरान्त प्राप्त आपत्ति/ सुझाव के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

Ordinary
Transport

Rdg. amendment of Two Inter Regional Road Route no. 898 and 946

विभागीय अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 की कंडिका-2 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत पूर्व में अधिसूचित कुल दो अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों मार्ग संख्या-898 एवं 946 में आंशिक संशोधन संलग्न सूची के अनुरूप किया जाता है।

Extra Ordinary
Transport

Ban on city diesel Buses in Patna town area.

मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को इसके लिए संतुष्ट होने का यथेष्ट कारण है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से (In the interest of Public Safety & Convenience) डीजल चालित सिटी बसों, जिनसे तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस का उत्सर्जन होता है, उनके कारण उत्पन्न खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव के कारण ऐसे वाहनों का परिचालन चरणबद्ध ढं+ग से प्रतिबंधित किया जाये।

Extra Ordinary
Transport

Bihar clean fuel City Bus Incentive Scheme, 2023

पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के मद्देनजर वाहनजनित प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी दिनांक-30.09.2023 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित सिटी बसों के परिचालन को प्रतिबंधित किया गया है।

Extra Ordinary
Transport

Notification of Additional charge of District Transport Office Kishanganj

जिला पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अभिनय भास्कर, वरीय उपसमाहर्त्ता, किशनगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

Extra Ordinary
Transport

Notification of Additional charge of sec. regional Transport Authority Purnia

आयुक्त, पूर्णियॉ प्रमण्डल, पूर्णियॉ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शाहिद परवेज, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियॉ के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

Extra Ordinary
Transport

Regarding notification for the post of Sec. regional Transport Authority Munger

आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमरेन्द्र शाही, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को प्रभार ग्रहण की तिथि से अपने कार्यो के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

Extra Ordinary
Transport

Regarding authorizing Mr. Arun Prakash to execute the works of D.T.O. Bhagalpur

जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अरूण प्रकाश, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर, भागलपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

Extra Ordinary
Transport

Regarding Additional Charge of District Transport Officer Samastipur

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री बलवीर दास, भूमि सुधार उप-समाहत्तार्, समस्तीपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

Ordinary
Transport

Rdg. Delegation of Power to work on the post of DTO, Saharsa

जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अहमद अली अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत जाता है।

Extra Ordinary
Transport

Regarding A.D.T.O Posting

बिहार परिवहन सेवा के अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैः-

No. 592Gazette 109Pages 1–2